5,085 लाभार्थियों को ₹770 करोड़ से अधिक की छूट, ऑनलाइन देख सकेंगे अपनी राहत राशि
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 13 जुलाई। हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के पात्र प्लॉट आवंटियों को ‘विवादों से समाधान योजना-2026’ का लाभ उठाने का एक और अंतिम अवसर दिया है। सरकार ने योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की है और पात्र आवंटियों से समय रहते योजना का लाभ लेने की अपील की है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह लोक-कल्याणकारी योजना राज्य के 103 सेक्टरों को कवर करती है और इससे लगभग 5,085 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। योजना के तहत पात्र आवंटियों को ₹770 करोड़ से अधिक की राहत प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य प्लॉट एन्हांसमेंट से जुड़े लंबे समय से लंबित विवादों का एकमुश्त और पारदर्शी समाधान करना है।
आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत प्लॉट भी योजना में शामिल
प्रवक्ता के अनुसार इस बार योजना का दायरा पहले से अधिक व्यापक रखा गया है। इसमें आवासीय प्लॉट, फ्लोर-वाइज पंजीकरण, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत प्लॉट तथा औद्योगिक प्लॉट के पात्र आवंटियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही ऐसे आवंटियों को भी लाभ मिलेगा, जो पिछली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए थे।
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पोर्टल पर मिलेगी छूट की जानकारी
योजना की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एचएसवीपी पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी निर्धारित छूट राशि की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संबंधित एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध भी दर्ज कराया जा सकता है।
समय पर लाभ नहीं लेने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यदि कोई डिफॉल्टर (बकायादार) आवंटी निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ नहीं उठाता है, तो उसके विरुद्ध लागू नियमों के तहत प्लॉट पुनः अधिग्रहण (Resumption) सहित सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरकार ने सभी पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और 31 दिसंबर 2026 से पहले योजना का अधिकतम लाभ उठाकर अपने विवादों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।











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