बाबूगिरी हिंदी न्यूज़
चंडीगढ़, 1 अक्तूबर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्राइसिटी कंज्यूमर कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका का निपटारा कर दिया। यूटी प्रशासन ने अदालत को बताया कि उपभोक्ता आयोगों के मौजूदा अध्यक्ष और सदस्य, अधिसूचित किए जाने वाले नए नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे।

यूटी प्रशासन की ओर से पेश अधिवक्ता हिमांशु मलिक ने न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया को बताया कि 20 जुलाई को जारी पत्र में राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के मौजूदा अध्यक्षों और सदस्यों को भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक पद पर बने रहने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस निर्देश की जानकारी 22 जुलाई को याचिकाकर्ताओं को भी दे दी गई थी। अधिवक्ता अभिनव सूद भी यूटी की ओर से पेश हुए।
याचिका में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, चंडीगढ़ के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई थी। प्रशासन का जवाब रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने कहा कि कोई और निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है और 28 सितंबर को याचिका का निपटारा कर दिया।
याचिका लंबित रहने के दौरान हाईकोर्ट ने जिला आयोग-I के अध्यक्ष और यूटी राज्य आयोग के एक गैर-न्यायिक सदस्य को अगले आदेश तक काम जारी रखने की अनुमति दी थी।












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