IAS-IPS अधिकारियों की पोस्टिंग से लेकर टेंडर, लाइसेंसिंग और भूमि मामलों में कथित भ्रष्टाचार के आरोप
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 6 अक्टूबर। पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुमन समेत छह लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
सीबीआई के अनुसार, मामले में मुख्यमंत्री पंजाब के ओएसडी राजबीर घुमन सहित नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आर.एस. नागरा को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को भी मामले में शामिल किया गया है।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा आर्थिक लाभ के बदले अधिकारियों की पोस्टिंग को प्रभावित और कथित रूप से हेरफेर करने का प्रयास किया गया। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई, नीतियां बनाने, प्रशासनिक मंजूरियों, टेंडर की शर्तों, लाइसेंसिंग मामलों, भूमि उपयोग परिवर्तन, संपत्ति विवाद तथा राजस्व एवं भूमि से जुड़े मामलों को प्रभावित करने के आरोप शामिल हैं।
जांच एजेंसी के मुताबिक, यह भी आरोप है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने निजी व्यक्तियों को सरकार की ओर से आदेश और नीतियां जारी होने से पहले उनके मसौदे उपलब्ध कराए। सीबीआई अब इन आरोपों से जुड़े तथ्यों और कथित आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है।
आठ स्थानों पर एक साथ छापेमारी
एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने मंगलवार को चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में कुल आठ स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी आरोपी व्यक्तियों से जुड़े परिसरों में की गई।
सीबीआई ने तलाशी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और विभिन्न दस्तावेज समेत कई महत्वपूर्ण सामग्री बरामद कर जब्त की है। जांच एजेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की जांच कर रही है, ताकि कथित रिश्वतखोरी और अनियमितताओं से संबंधित साक्ष्य जुटाए जा सकें।
सीबीआई ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है। जांच के दौरान जब्त सामग्री और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आरोपों से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जाएगी।
जांच एजेंसी ने दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और रिश्वतखोरी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।












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