बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
चंडीगढ़,29 जून : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को एक और वर्ष का सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रस्तोगी ने हाल ही में 61 वर्ष की आयु पूरी की है। उनकी जन्म तिथि 21 जून 1965 है।
प्रशासनिक मामलों के जानकार एवं पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के तहत आईएएस अधिकारी सामान्य तौर पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। मुख्य सचिव के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी को जनहित में अधिकतम छह महीने तक का सेवा विस्तार देने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि अनुराग रस्तोगी को इससे पहले केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया था, जिसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ गई थी। अब दोबारा सेवा विस्तार देने के लिए अखिल भारतीय सेवाएं (सेवा-शर्तें अवशिष्ट मामले) नियमावली, 1960 के नियम-3 का सहारा लिया जा सकता है।
हेमंत कुमार ने बताया कि वर्ष 1960 के नियम-3 के तहत केंद्र सरकार को किसी विशेष परिस्थिति में नियमों में छूट देने का अधिकार है, यदि किसी अधिकारी के मामले में नियमों के कारण अनुचित कठिनाई उत्पन्न हो रही हो।
उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को छोड़कर किसी अन्य राज्य के मुख्य सचिव को एक से अधिक बार सेवा विस्तार नहीं मिला। दुर्गा शंकर मिश्रा को जनवरी 2022 से जून 2024 तक कुल ढाई वर्ष का विस्तार दिया गया था।
इसके अलावा ओडिशा के पूर्व मुख्य सचिव मनोज आहूजा को जनवरी 2025 से एक वर्ष का सेवा विस्तार मिला था, लेकिन इसके बाद दोबारा विस्तार नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भी छह महीने का सेवा विस्तार मिला था, जो पूरा होने के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया।
अब सबकी नजर केंद्र सरकार के फैसले पर है कि हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को दूसरा सेवा विस्तार मिलता है या नहीं।












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