April 22, 2026 4:07 pm

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लुधियाना केस में बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने ज्ञान चंद उर्फ सोनू कुमार को दी नियमित जमानत

संदिग्ध बॉक्स में ज्वलनशील सामग्री मिलने के मामले में छह माह से जेल में था आरोपी,

आपराधिक रिकॉर्ड न होने और ठोस साक्ष्य के अभाव पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दी राहत

बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 16 अप्रैल: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लुधियाना के एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी ज्ञान चंद उर्फ सोनू कुमार को नियमित जमानत प्रदान करते हुए बड़ी राहत दी है। यह मामला थाना दरेसी में दर्ज किया गया था, जिसमें आगजनी की साजिश की आशंका जताई गई थी।

संदिग्ध बॉक्स से खुला मामला
पुलिस के अनुसार, लुधियाना के एक दुकान में संदिग्ध बॉक्स मिलने की सूचना पर जांच शुरू की गई। बॉक्स से ज्वलनशील पदार्थ, तार, बैटरी और अन्य सामग्री बरामद हुई, जिससे आगजनी की साजिश की आशंका व्यक्त की गई।

पुलिस जांच और गिरफ्तारी
बरामद सामग्री के आधार पर थाना दरेसी में मामला दर्ज कर ज्ञान चंद उर्फ सोनू कुमार को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

बचाव पक्ष की दलील
आरोपी की ओर से अधिवक्ता Advocate Menka Gupta ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह करीब छह माह से जेल में बंद है।

अदालत का फैसला
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है और उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे नियमित जमानत देने का आदेश दिया।

जांच रहेगी जारी
पुलिस के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है और आगे मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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