July 13, 2026 6:53 am

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चंडीगढ़ में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर सख्त कार्रवाई, पुलिसकर्मियों से बदसलूकी भी पड़ी भारी

238 mg/100 ml अल्कोहल स्तर मिला, कोर्ट ने ₹10,000 जुर्माना, चार दिन की सामुदायिक सेवा और तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया

रमेश गोयत
चंडीगढ़, 7 जुलाई। चंडीगढ़ पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से अभद्र व्यवहार करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में लिया। मामले में आरोपी चालक पर न्यायालय ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही चार दिन की सामुदायिक सेवा करने और तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के आदेश भी दिए गए हैं।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 4 और 5 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि को सेक्टर-34/35 डिवाइडिंग रोड पर एएसआई मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस की टीम द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पंजाब नंबर PB08 EM 0400 कार को नियमित जांच के लिए रोका गया।
जांच के दौरान चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें उसके रक्त में 238 mg/100 ml अल्कोहल पाया गया, जबकि निर्धारित कानूनी सीमा 30 mg/100 ml है। यानी चालक के शरीर में अनुमत सीमा से कई गुना अधिक शराब पाई गई

दस्तावेज मांगने पर किया हंगामा
पुलिस के अनुसार, जब चालक से वाहन के दस्तावेज मांगे गए तो कार में सवार लोगों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पहचान बताने से भी मना कर दिया और ड्यूटी पर मौजूद महिला ट्रैफिक मार्शल सुखजीत कौर सहित अन्य पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया।
स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पीसीआर और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया।

दोनों आरोपियों की हुई पहचान
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार की है—
लवजोत सिंह (26 वर्ष), निवासी गांव गोसालां, तहसील समराला, जिला लुधियाना (पंजाब)
गगनप्रीत सिंह (27 वर्ष), निवासी गांव ओटालां, तहसील समराला, जिला लुधियाना (पंजाब)
दोनों का मेडिकल परीक्षण सेक्टर-16 स्थित सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (GMSH) में कराया गया।
कोर्ट में पेशी, आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया
पुलिस ने आरोपी चालक को स्थानीय पुलिस के माध्यम से दक्षिण डिवीजन के उपमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) के समक्ष पेश किया। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
वहीं ट्रैफिक चालान को भी न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिन यादव की अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

चार दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ करेगा सामुदायिक सेवा
न्यायालय ने आरोपी को 8 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे ट्रैफिक (प्रशासन) शाखा में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। इसके बाद आरोपी चार दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ स्वयंसेवक के रूप में विभिन्न ट्रैफिक सिग्नलों और चौराहों पर ड्यूटी करेगा। इस दौरान वह लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और नियमों के पालन के लिए प्रेरित करेगा।

तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित
अदालत ने आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित करने के आदेश भी दिए हैं। इस अवधि के दौरान आरोपी किसी भी श्रेणी का वाहन चलाने के लिए अयोग्य रहेगा।
चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन, विशेषकर शराब पीकर वाहन चलाना और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में भविष्य में भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

RAMESH GOYAT
Author: RAMESH GOYAT

With over 20 years of experience in Hindi journalism, Ramesh Goyat has served as District Bureau Chief in Kaithal and worked with the Haryana , Punjab , HP and UT Bureau in Chandigarh. Coming from a freedom fighter family, he is known for his fast, accurate, and credible reporting. Through Babugiri Hindi, he aims to deliver impartial and fact-based news to readers.

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