September 19, 2026 10:54 pm

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मोतिया रॉयल सिटी में आरडब्ल्यूए के रवैये से निवासियों में रोष

महिलाओं को योग से रोकने और फायर सेफ्टी उपकरणों की अनदेखी के आरोप, प्रशासन से कार्रवाई की मांग
बाबूगिरी हिंदी न्यूज़

मोहाली, 17 सितंबर। जीरकपुर स्थित मोतिया रॉयल सिटी सोसाइटी में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के कथित मनमाने रवैये को लेकर निवासियों में भारी रोष है। सोसाइटी की महिलाओं ने क्लबहाउस में योग एवं स्वास्थ्य अभ्यास पर रोक लगाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं, सोसाइटी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
निवासियों के अनुसार, सोसाइटी की महिलाएं लंबे समय से सुबह के समय क्लबहाउस परिसर में योग और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां करती आ रही थीं। आरोप है कि आरडब्ल्यूए प्रबंधन ने बिना पूर्व सूचना के क्लबहाउस के दरवाजों पर ताला लगा दिया, जिससे महिलाओं को योग करने से रोक दिया गया। निवासियों का कहना है कि जिम और लाइब्रेरी जैसी अन्य सुविधाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं, जबकि योग गतिविधि पर ही रोक लगाई गई है।
निवासियों का आरोप है कि नियमित रूप से मेंटेनेंस चार्ज देने के बावजूद सामुदायिक सुविधाओं के इस्तेमाल पर इस प्रकार की पाबंदी उचित नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले में संबंधित नियमों और पंजाब अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1995 के प्रावधानों की भी जांच होनी चाहिए।

फायर सेफ्टी को लेकर भी उठाए सवाल
सोसाइटी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी शिकायत सामने आई है। शिकायतकर्ता मंजीत कुमार के अनुसार, सोसाइटी में लगे फायर एक्सटिंग्विशर की वैधता 12 सितंबर 2026 को समाप्त हो चुकी है। उनका कहना है कि सोसाइटी में 1,000 से अधिक परिवार रहते हैं और बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों का सही स्थिति में होना बेहद महत्वपूर्ण है।

मंजीत कुमार ने संबंधित अधिकारियों को भेजी शिकायतों में आरोप लगाया है कि यदि फायर सेफ्टी उपकरण समय पर दुरुस्त या बदले नहीं गए तो किसी आपात स्थिति में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कराकर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित कराने की मांग की है।
प्रशासन को दी शिकायत
आरडब्ल्यूए के कथित रवैये और फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन, जीरकपुर के फायर स्टेशन ऑफिसर (एफएसओ) तथा डेराबस्सी के एसडीएम को शिकायतें दी गई हैं। शिकायतकर्ताओं ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
निवासियों और प्रभावित महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर क्लबहाउस खोलकर योग की अनुमति नहीं दी गई तथा अग्नि सुरक्षा उपकरणों को दुरुस्त नहीं किया गया, तो वे जिला रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, उपभोक्ता फोरम और पंजाब सरकार के उच्च अधिकारियों के समक्ष मामला उठाएंगे।
हालांकि, आरडब्ल्यूए की ओर से लगाए गए आरोपों पर उसका पक्ष इस शिकायत में उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक जांच के बाद ही आरोपों और सुरक्षा उपकरणों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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