पंचकूला | हरियाणा सरकार द्वारा तंबाकू, गुटखा, पान मसाला सहित तंबाकू-युक्त उत्पादों पर लगाए गए एक वर्षीय प्रतिबंध के बावजूद पंचकूला में इनकी खुलेआम बिक्री जारी है। यह आरोप इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के जिलाध्यक्ष पंचकूला शहरी एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने लगाए हैं। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही और विभागीय मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है।
मनोज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 5 सितंबर 2025 को आदेश संख्या 3/14-1 फूड-11-2025/4526 जारी कर गुटखा, पान मसाला, सुगंधित/सुवासित तंबाकू सहित सभी तंबाकू एवं निकोटिन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध की अवधि पूरी होने में अभी करीब 7 महीने शेष हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।
उन्होंने कहा कि पंचकूला जिले के हर सेक्टर, कॉलोनी और गांव में गुटखा, तंबाकू, जर्दा और पान मसाला सरेआम बिक रहा है। शराब के ठेकों के बाहर, होटलों और सिनेमाघरों के बाहर, रेहड़ी मार्केटों, गोल चक्करों और रेड लाइट्स पर ये प्रतिबंधित उत्पाद आसानी से उपलब्ध हैं।
मनोज अग्रवाल के अनुसार, सरकारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हैं और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद पिछले पांच महीनों में खाद्य एवं औषधि विभाग पंचकूला द्वारा न तो कोई छापा मारा गया और न ही किसी विक्रेता का चालान किया गया, जो विभागीय उदासीनता और मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
उन्होंने प्रशासन से मांग की कि गुटखा, तंबाकू, खैणी और पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़ तुरंत रोका जा सके।











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