August 5, 2026 9:03 am

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पाक-ISI समर्थित आतंकी साजिश नाकाम, अमृतसर से आरडीएक्स आधारित आईईडी बरामद; एक आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़/अमृतसर, 10 फरवरी 2026।मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान आरडीएक्स आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल कुमार उर्फ गज्जू, निवासी चमरंग रोड, अमृतसर के रूप में हुई है। आरोपी अमृतसर के एक सैलून में सहायक के तौर पर काम करता था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह पाकिस्तान स्थित विदेशी हैंडलरों के संपर्क में था और उनके निर्देशों पर काम कर रहा था।

डीजीपी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपने विदेशी हैंडलर के निर्देश पर शहर के बाहरी इलाके में तय स्थान से आईईडी की खेप हासिल की थी। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए इस आईईडी में धातु की केसिंग के बजाय पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया गया था, ताकि इसकी पहचान मुश्किल हो सके। उन्होंने कहा कि आईईडी की सप्लाई चेन और इसके स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी देते हुए एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि पाकिस्तान से आईईडी भेजे जाने की विश्वसनीय खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस टीमों ने विशेष अभियान चलाया और संदिग्ध राहुल उर्फ गज्जू को आईईडी सहित गिरफ्तार कर लिया।

एआईजी ने बताया कि आरोपी वर्ष 2022 में अपने विदेशी हैंडलर के पंजाब दौरे के दौरान उसके संपर्क में आया था। दोनों के बीच संपर्क एन्क्रिप्टेड मोबाइल ऐप्स के जरिए होता था। विदेशी हैंडलर ने शुरुआत में आरोपी को छोटी-छोटी रकम देकर अपने जाल में फंसाया और बाद में उसे आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया।

पुलिस के अनुसार मामले की गहन जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में थाना एसएसओसी अमृतसर में दिनांक 09 फरवरी 2026 को एफआईआर नंबर 08 दर्ज की गई है। मामला विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 व 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 और 61(2) के तहत दर्ज किया गया है।

पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी आतंकी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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