June 15, 2026 4:05 pm

June 15, 2026 4:05 pm

हरियाणा राज्यसभा चुनाव: रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर चुनाव आयोग को पत्र

विधानसभा सचिव की नियुक्ति पर उठे सवाल, 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी
चंडीगढ़। हरियाणा से राज्यसभा की रिक्त हो रही दो सीटों के चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आगामी 9 अप्रैल को भाजपा के राज्यसभा सांसद Ram Chandra Jangra और Kiran Choudhry का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन दोनों सीटों को भरने के लिए Election Commission of India द्वारा 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।
नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च होगी, जबकि मतदान की तिथि 16 मार्च निर्धारित की गई है।

निर्विरोध निर्वाचन की संभावना
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता और चुनाव मामलों के जानकार Hemant Kumar ने बताया कि यदि हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस एक-एक उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं और कोई तीसरा प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, तो मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ऐसी स्थिति में 9 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि पर ही रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) दोनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर सकता है।

रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति पर आपत्ति
हेमंत कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar, चुनाव आयुक्त Sukhbir Singh Sandhu, चुनाव आयुक्त Vivek Joshi तथा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी A. Srinivas को लिखित ज्ञापन भेजकर अपील की है कि राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में किसी उपयुक्त आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया जाए।
उन्होंने वर्तमान में विधानसभा सचिव पद पर तैनात एचसीएस अधिकारी राजीव प्रसाद को आर.ओ. बनाए जाने पर आपत्ति जताई है।
विधानसभा सचिव की नियुक्ति पर नियमों का हवाला
हेमंत कुमार के अनुसार, हरियाणा विधानसभा सचिवालय सेवा नियम, 1981 (संशोधित) के तहत विधानसभा सचिव की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है, परंतु यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा स्पीकर से परामर्श के बाद की जाती है।
नियमों के अनुसार इस पद पर नियुक्ति निम्न माध्यमों से हो सकती है:
सीधी भर्ती
पदोन्नति
स्थानांतरण
प्रतिनियुक्ति
सीधी भर्ती के लिए विधि स्नातक (लॉ डिग्री) के साथ संसदीय प्रक्रिया एवं विधानसभा नियमों का व्यावहारिक अनुभव या अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष अथवा हाईकोर्ट में 5 वर्ष की वकालत का अनुभव आवश्यक है।
पदोन्नति के तहत एक वर्ष के अनुभव वाला अतिरिक्त सचिव पात्र होता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश कैडर का आईएएस अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय में तैनात सहायक/उप/वरिष्ठ उप महाधिवक्ता अथवा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रैंक का न्यायिक अधिकारी भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

एचसीएस अधिकारी का उल्लेख नहीं
हेमंत कुमार का तर्क है कि सेवा नियमों में एचसीएस अधिकारी का विधानसभा सचिव पद के लिए स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसे में राजीव प्रसाद की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन आवश्यक है।
उन्होंने यह भी कहा कि 20 जुलाई 2025 से राजीव प्रसाद की तैनाती के बावजूद अब तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं हुई है।

आधिकारिक पोर्टल पर विवरण का अभाव
हेमंत कुमार ने यह भी उल्लेख किया कि हरियाणा विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट और ‘नेवा-हरियाणा’ पोर्टल पर वर्तमान सचिव राजीव प्रसाद के एचसीएस अधिकारी होने का उल्लेख तक नहीं है, जो पारदर्शिता के दृष्टिकोण से गंभीर विषय है।
राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उठे इस विवाद ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस ज्ञापन पर क्या निर्णय लेता है।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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