बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 3 अप्रैल 2026। हरियाणा में आवासीय प्लॉट्स पर ‘स्टिल्ट + 4 फ्लोर’ (S+4) निर्माण को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इस नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 2 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने CWP-PIL नंबर 212/2024 (सुनील सिंह बनाम हरियाणा सरकार) मामले में अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार को S+4 फ्लोर पॉलिसी पर आगे बढ़ने से रोक दिया है। साथ ही 2 जुलाई 2024 के आदेश के प्रभाव और संचालन को भी फिलहाल के लिए स्थगित रखा गया है।
सभी नई मंजूरियों पर रोक
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवासीय प्लॉट्स पर S+4 फ्लोर निर्माण से संबंधित सभी नई मंजूरियां तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएं। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटाया नहीं जाता।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बना चिंता का कारण
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विशेष रूप से गुरुग्राम का जिक्र करते हुए कहा है कि बिना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लोर बढ़ाने की अनुमति देने से शहर पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। अदालत ने सीवरेज, ड्रेनेज, एसटीपी, ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी समस्याओं को गंभीर बताते हुए चिंता जताई है।
HSVP से मांगी गई रिपोर्ट
विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को लेकर तैयार SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) की जानकारी मांगी है। साथ ही पहले जारी फंड के उपयोग की स्थिति पर भी रिपोर्ट तलब की गई है।
अधिकारियों को निर्देश
यह आदेश राज्य के सभी संबंधित विभागों, शहरी निकायों और फील्ड अधिकारियों को भेजा गया है, ताकि अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा में S+4 फ्लोर पॉलिसी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर और शहरी विकास योजनाओं पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।











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