सेवानिवृत्त HSIIDC अधिकारी धर्मबीर राघव के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश
चंडीगढ़, 06 जनवरी 2026। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी धर्मबीर राघव के खिलाफ माननीय न्यायालय, रेवाड़ी में चालान पेश किया है। धर्मबीर राघव एच.एस.आई.आई.डी.सी. (HSIIDC) रेवाड़ी में तत्कालीन अतिरिक्त महाप्रबंधक के पद पर तैनात थे।
यह चालान दिनांक 5 जनवरी 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) सहपठित धारा 13(2) के तहत दाखिल किया गया। यह मामला जांच क्रमांक-01, दिनांक 29.07.2020 (रेवाड़ी) से संबंधित है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट 20.12.2023 को दर्ज की गई थी।
जांच में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी धर्मबीर राघव ने अपनी सेवा अवधि के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। सतर्कता ब्यूरो द्वारा किए गए वित्तीय विश्लेषण के अनुसार—
आरोपी की कुल वैध आय: ₹56,79,617
कुल व्यय: ₹36,08,115
जांच अवधि में कुल संपत्ति की खरीद: ₹60,91,676
आय से अधिक अर्जित संपत्ति: ₹40,20,174
इन तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अभियोग संख्या 43, दिनांक 20.12.2023 को थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया था।
न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी
अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने इस मामले में औपचारिक रूप से चालान पेश कर दिया है। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय, रेवाड़ी में की जाएगी। ब्यूरो का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में “जीरो टॉलरेंस” की नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी











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