June 23, 2026 6:32 am

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हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 मंजूर, दयालु योजना में राहत; NCR में BS-6 वाहनों को बढ़ावा

रमेश गोयत
चंडीगढ़, 22 जून 2026: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बैठक में कुल 15 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 14 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कर्मचारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, दयालु योजना में राहत देने, पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (MOTP) 2026 और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत कर्मचारियों की ट्रांसफर रैंकिंग अब 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क के आधार पर तय की जाएगी।
नई व्यवस्था में कर्मचारियों की आयु को 25 प्रतिशत, कैडर में अनुभव को 25 प्रतिशत और अन्य विभिन्न कारकों को 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी।
कैबिनेट ने पति-पत्नी मामलों में भी राहत देते हुए मेरिट अंक 5 से बढ़ाकर 10 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा मानव संसाधन विभाग को MOTP 2026 के तहत पहली ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की स्वीकृति दी गई है। ये निर्देश विशेष रूप से नेशनल कैटेगरी और उन कैडर के लिए होंगे जहां करंट ड्यूटी चार्ज की व्यवस्था लागू है।

दयालु योजना में बड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दयालु-1 योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी। अब क्लेम प्रस्तुत करने की समय सीमा को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है।
पहले से दायर क्लेम के लिए भी पूर्वव्यापी छूट की अवधि को मृत्यु अथवा दिव्यांगता की तिथि से 6 महीने तक किया जाएगा।
देरी के मामलों के लिए भी अलग-अलग स्तर पर निर्णय लेने की व्यवस्था की गई है।
6 महीने से अधिक और 7 महीने तक की देरी पर निर्णय हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेंगे।
7 महीने से अधिक और 9 महीने तक की देरी पर फैसला वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे।
9 महीने से अधिक और 12 महीने तक की देरी वाले मामलों को वित्त मंत्री के पास भेजा जाएगा।
NCR में पुराने वाहनों की जगह नए वाहनों को बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने NCR जिलों में पुराने BS-4 या उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
नई सफर योजना के तहत नए BS-6 या उससे बेहतर मानकों वाले इलेक्ट्रिक वाहन, CNG ट्रक और बस खरीदने वाले पात्र लाभार्थियों को 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी।
वहीं, इन्हीं मानकों वाले पुराने या इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन और CNG ट्रक व बस खरीदने पर 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी। यह सुविधा 10 साल तक मान्य होगी। योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जाएगी।

बागवानी नर्सरी नियम 2026 को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय किए गए हैं और रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की जाएगी।
अब नर्सरियों द्वारा बेची जाने वाली पौध सामग्री की बार कोड आधारित ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पौधों की गुणवत्ता और स्रोत की निगरानी आसान होगी।

नगर निकायों और व्यापार लाइसेंस में राहत
कैबिनेट ने हरियाणा नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2026 और हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है।
अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगर पालिका या नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे दोहरी लाइसेंस व्यवस्था समाप्त होगी और कारोबारियों के लिए नियमों का पालन आसान होगा।

वाटर संशोधन और शामलात भूमि से जुड़े फैसले
मंत्रिमंडल ने वाटर संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित कानून का उद्देश्य छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है, जिससे नियामकीय व्यवस्था अधिक संतुलित बनेगी।
इसके अलावा हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन अध्यादेश 2026 को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को उन योग्य आवेदकों को शामलात देह भूमि बेचने की अनुमति देने का अधिकार मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी जमीन पर अपने मकान बनाए हैं।

महिला आयोग में बढ़ेंगे सदस्य
मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 में संशोधन के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है।
अब महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 की जाएगी।

यमुनानगर निगम के लिए विशेष समिति
कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को यमुनानगर नगर निगम में विशेष समिति गठित करने के निर्देश जारी करने को मंजूरी दी है।
समिति की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे। समिति उन कॉलोनियों की पहचान करेगी जहां 26 सितंबर 2013 से पहले भवनों का नियमितीकरण किया गया था, विशेष रूप से उन क्षेत्रों की जहां खसरा नंबर और स्वीकृत लेआउट प्लान उपलब्ध नहीं हैं।

डेवलपमेंट चार्ज को लेकर फैसला
मुख्यमंत्री ने बताया कि डेवलपमेंट चार्ज से जुड़े प्रावधानों को भी मंजूरी दी गई है। जिन संपत्ति मालिकों ने 1996 की अधिसूचना तिथि तक भवन बना लिए थे लेकिन डेवलपमेंट चार्ज जमा नहीं किया था, उन्हें उस समय लागू दरों के अनुसार शुल्क जमा करना होगा।
जिन लोगों ने पहले ही डेवलपमेंट चार्ज जमा कर दिया है, उन्हें पोर्टल पर भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर शुल्क में छूट मिलेगी।
विकसित हरियाणा 2047 का रोडमैप तैयार होगा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विधायकों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने के रोडमैप पर चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि इसी दिशा में ‘विकसित हरियाणा 2047 चिंतन’ की शुरुआत की गई है। इसका थीम ‘मेरी विकसित विधानसभा’ रखा गया है। अब हर विधानसभा क्षेत्र से विकसित हरियाणा की शुरुआत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 20 वर्षों की विकास यात्रा का रोडमैप तैयार किया जा रहा है और हर विधायक अपने क्षेत्र का विजन चैंपियन बनेगा। वह अपने क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की प्राथमिकताओं को चिन्हित करेगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा के लिए बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनमें राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचाना, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 40 लाख रुपये से अधिक करना, महिला श्रम भागीदारी को 45 प्रतिशत से अधिक करना और महिला साक्षरता को 100 प्रतिशत तक पहुंचाना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई और अगस्त माह में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे।
विकसित हरियाणा के रोडमैप में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, पर्यावरण और जलवायु अनुकूलता पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल फाइलों तक सीमित नहीं बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है।
उन्होंने कहा कि हर छह महीने में योजनाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का लाभ सही मायनों में जनता तक पहुंच रहा है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विकसित हरियाणा, विकसित भारत की प्राण शक्ति बनेगा।

RAMESH GOYAT
Author: RAMESH GOYAT

With over 20 years of experience in Hindi journalism, Ramesh Goyat has served as District Bureau Chief in Kaithal and worked with the Haryana , Punjab , HP and UT Bureau in Chandigarh. Coming from a freedom fighter family, he is known for his fast, accurate, and credible reporting. Through Babugiri Hindi, he aims to deliver impartial and fact-based news to readers.

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