निजी वाहन में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मिली शराब, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज; सप्लाई के स्रोत की जांच शुरू
बाबूगिरी हिंदी न्यूज़
चंडीगढ़, 26 अगस्त 2026। चंडीगढ़ के आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मनीमाजरा इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 350 बोतलें शराब जब्त की हैं। विभाग की टीम ने यह कार्रवाई रेलवे लाइट प्वाइंट की ओर जाने वाली शास्त्री नगर स्लिप रोड के पास चेकिंग के दौरान की।
आबकारी विभाग के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर ETI गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम के सहयोग से संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक निजी वाहन से ‘संतरा’ (SANTRA) ब्रांड की 350 PET बोतलें बरामद हुईं। प्रत्येक बोतल में 180 मिलीलीटर शराब थी। विभाग के मुताबिक, बरामद शराब की कुल मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक थी और यह शराब कथित तौर पर यूटी चंडीगढ़ में बिक्री के लिए ले जाई जा रही थी।
कार्रवाई आबकारी एवं कराधान आयुक्त चंडीगढ़ निशांत यादव और आबकारी कलेक्टर प्रधुमन सिंह के मार्गदर्शन में की गई। टीम ने मौके पर ही शराब को कब्जे में ले लिया और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी।
इसके बाद शराब के साथ पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन आईटी पार्क, चंडीगढ़ में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 61-1-14 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की है। BNS की यह धारा पूर्व में लागू भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 से संबंधित है।
आबकारी विभाग अब बरामद शराब के मूल स्रोत और संभावित सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए बैकवर्ड लिंक की जांच कर रहा है। विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे चंडीगढ़ में किस उद्देश्य से पहुंचाया जा रहा था।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शराब की अवैध बिक्री, भंडारण और परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच के आधार पर मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।














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