October 11, 2026 8:53 am

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बच्चों की कस्टडी पर एक जैसे नियम बनाने की मांग, हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद याचिका वापस

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 5 अक्टूबर: बच्चों की कस्टडी और माता-पिता से मिलने के लिए एक समान नियम बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वापस ले ली गई। कोर्ट ने याचिका वापस लेने पर खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं को प्रशासनिक स्तर पर अपनी मांग रखने की छूट दी।
मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने एकम न्याय फाउंडेशन और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई की।
याचिका में मांग थी कि पारिवारिक अदालतों में बच्चे की देखभाल और माता-पिता से मुलाकात की योजना देना अनिवार्य हो। बच्चे को दूसरे अभिभावक से दूर करने पर पहले काउंसलिंग और मुलाकात का समय बढ़ाने, दोबारा ऐसा होने पर दंड और लगातार ऐसा करने पर कस्टडी दूसरे अभिभावक को सौंपने का प्रस्ताव था।
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मलिक ने कहा कि हर परिवार की स्थिति अलग होती है। बच्चे की कस्टडी और मुलाकात का फैसला उसके हित और मामले की परिस्थितियों को देखकर होना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि सभी मामलों में एक तय फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता। निर्णय का विवेक न्यायाधीश के पास रहना चाहिए।
बहस और खंडपीठ की टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर मांग रखे जाने पर सक्षम प्राधिकारी या समिति कानून के अनुसार उस पर विचार करेगी।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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