बकाया भुगतान न करने पर निरस्त आवासों से हटाए गए अवैध कब्जाधारी, बकाया राशि की होगी भू-राजस्व की तरह वसूली
चंडीगढ़, 12 जनवरी 2026:
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने सेक्टर-56 स्थित स्मॉल फ्लैट्स में बकाया भुगतान न करने के कारण निरस्त की गई आवासीय इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को एक विशेष बेदखली अभियान चलाया। इस दौरान अवैध रूप से रह रहे कब्जाधारियों को हटाकर कुल 10 आवासीय इकाइयों को सफलतापूर्वक खाली करवाया गया।
सीएचबी की ओर से बताया गया कि जिन आवासीय इकाइयों का आवंटन बकाया भुगतान न होने के कारण पहले ही निरस्त किया जा चुका था, उनमें कुछ लोग अवैध रूप से रह रहे थे। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इन इकाइयों को अपने कब्जे में लिया गया।
हाउसिंग बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।
सीएचबी ने सभी आवंटियों और लाइसेंसधारकों से अपील की है कि वे अपने स्मॉल फ्लैट्स अथवा आवासीय इकाइयों से संबंधित बकाया देय राशि शीघ्र जमा करें, ताकि निरस्तीकरण और बेदखली जैसी सख्त कार्रवाई से बचा जा सके।











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