पंचकूला: पंचकूला जिला अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने यह फैसला राज्य सरकार द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार किए जाने के बाद सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन की स्वीकृति के अभाव में आगे कोई कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है।
सरकारी मंजूरी के बिना दर्ज हुई FIR
साल 2001 बैच के आईएएस अधिकारी विजय दहिया के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने जुलाई 2024 में अभियोजन की अनुमति मांगी थी और दो बार रिमाइंडर भी भेजे गए। लेकिन राज्य सरकार की समीक्षा में सामने आया कि एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत आवश्यक पूर्व मंजूरी लिए बिना ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसके अलावा, जांच एजेंसी आरोपी आईएएस अधिकारी और अन्य आरोपियों के बीच कथित लेन-देन को भी स्थापित नहीं कर सकी। इन्हीं आधारों पर राज्य सरकार ने अभियोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
49 दिन न्यायिक हिरासत में रहे IAS
एसीबी ने 20 अप्रैल 2023 को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के तत्कालीन प्रशासनिक सचिव विजय दहिया, हरियाणा कौशल विकास मिशन के मुख्य कौशल अधिकारी (संविदा) दीपक शर्मा और महिला पूनम चोपड़ा को नामजद किया था। इसके बाद 10 अक्टूबर 2023 को विजय दहिया को गिरफ्तार किया गया और उन्हें करीब 49 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा।
क्या थे IAS पर आरोप?
मामले के शिकायतकर्ता फतेहाबाद निवासी रिंकू मनचंदा हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते थे। उनका आरोप था कि उनके करीब 50 लाख रुपये के बकाया बिलों की मंजूरी के बदले तत्कालीन मुख्य कौशल अधिकारी दीपक शर्मा ने 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। साथ ही भुगतान की प्रक्रिया के लिए दिल्ली निवासी पूनम चोपड़ा से संपर्क करने को कहा गया था।
एसीबी ने पूनम चोपड़ा को किया था गिरफ्तार
शिकायतकर्ता के अनुसार, पूनम चोपड़ा ने ही 5 लाख रुपये और 5 प्रतिशत कमीशन पर सौदा तय होने की बात कही थी। आरोप है कि शिकायतकर्ता ने पूनम को 2 लाख रुपये का भुगतान भी किया। शेष राशि देने की प्रक्रिया के दौरान एसीबी ने पूनम चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आईएएस विजय दहिया की भी गिरफ्तारी हुई थी।
अदालत के ताजा फैसले के बाद अब इस पूरे मामले में आईएएस विजय सिंह दहिया को कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिल गई है।











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