चंडीगढ़/पंचकूला, 9 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने पंचकूला नगर निगम से जुड़े करीब 160 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ा कदम उठाते हुए कोटक महिंद्रा बैंक को सरकारी पैनल सूची से हटा दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) अरुण गुप्ता द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक को हरियाणा राज्य में सरकारी कार्यों के लिए तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेशों तक पैनल से बाहर कर दिया गया है। इसके चलते अब राज्य सरकार या उसके अधीन किसी भी विभाग द्वारा इस बैंक के माध्यम से सरकारी धन को पार्क करने, जमा करने, निवेश करने या किसी प्रकार का लेनदेन करने पर रोक लगा दी गई है।

सरकार का यह फैसला पंचकूला नगर निगम में सामने आए बहुचर्चित बैंक फ्रॉड केस के बाद लिया गया है, जिसमें करोड़ों रुपये के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामले की जांच पहले से ही विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
वित्त विभाग के इस सख्त कदम को सरकारी वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी यह एक कड़ा संदेश है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।












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