बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
चंडीगढ़,2 जून । पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की नाइटलाइफ के प्रमुख केंद्र सेक्टर-26 में स्थित चर्चित नाइट क्लब सागो (SAGO) पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार क्लब को बार-बार नियमों की अवहेलना और निर्धारित शर्तों का पालन न करने को लेकर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन क्लब प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए क्लब को सील करने की कार्रवाई की।
जानकारी के मुताबिक प्रशासन द्वारा क्लब संचालन से जुड़े विभिन्न नियमों, लाइसेंस शर्तों और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर कई बार चेतावनी दी गई थी। अधिकारियों का कहना है कि नोटिसों के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं किए गए, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
सागो क्लब देश के प्रसिद्ध रैपर और गायक बादशाह से जुड़ा होने के कारण भी लगातार चर्चा में रहा है। क्लब पहले भी कई विवादों के कारण सुर्खियों में आ चुका है। कुछ समय पहले क्लब के बाहर हुए धमाके ने पूरे ट्राइसिटी क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। उस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ द्वारा लिए जाने का दावा किया गया था। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की थी।
सेक्टर-26 क्षेत्र चंडीगढ़ का प्रमुख नाइटलाइफ और मनोरंजन केंद्र माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में युवा और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में किसी चर्चित क्लब पर प्रशासनिक कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई जारी रहेगी।
उधर, गायक बादशाह भी पूर्व में अपने गीत ‘टटीरी’ को लेकर विवादों में रह चुके हैं। गीत में कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विभिन्न संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने आपत्ति जताई थी। मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी थी, जिसके बाद बादशाह को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखना पड़ा था और उन्होंने विवादित शब्दों के उपयोग पर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी थी।
फिलहाल सागो क्लब को सील किए जाने की कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रशासन की अगली कार्रवाई और क्लब प्रबंधन की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि शहर में संचालित सभी नाइट क्लबों, बार और मनोरंजन स्थलों को निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।













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