अवैध और आयातित सिगरेट के पैकेट जब्त, ₹34,500 मूल्य के तंबाकू उत्पाद नष्ट; शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिक्री पर भी कार्रवाई
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 21 अक्टूबर। चंडीगढ़ प्रशासन ने तंबाकू नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन करने और अवैध तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए शहर में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, आबकारी एवं कराधान विभाग, विधिक माप विज्ञान विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विंग की संयुक्त टीम ने मनीमाजरा और सेक्टर-16 में दुकानों और तंबाकू विक्रेताओं की जांच की। इस दौरान पांच दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल ₹5,500 का जुर्माना लगाया गया। टीम ने करीब ₹3,300 मूल्य की अवैध एवं आयातित सिगरेट जब्त कीं, जबकि ₹34,500 मूल्य के तंबाकू उत्पाद नष्ट किए गए।
यह अभियान मुख्य सचिव, यूटी चंडीगढ़ के निर्देशों तथा स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव के मार्गदर्शन में चलाया गया। जांच के दौरान सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 और आबकारी कानूनों के उल्लंघन के मामले सामने आए।

बिना बिल सिगरेट बेचने पर कार्रवाई
मनीमाजरा के एनएसी, सेक्टर-13 स्थित शिव शंकर कन्फेक्शनरी एंड डिपार्टमेंटल स्टोर की जांच में बिना उचित बिल के सिगरेट बेचने और निर्धारित चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने की अनियमितताएं मिलीं। दुकान संचालक जय दयाल पर स्वास्थ्य विभाग ने ₹1,000 और आबकारी विभाग ने ₹500 का जुर्माना लगाया। टीम ने बिना उचित बिल के रखे गए करीब ₹2,100 मूल्य के सिगरेट के सात पैकेट जब्त किए।
इसी क्षेत्र में द लिकर एस्टेट के बाहर खोखा चलाने वाले उमेश के पास खुली सिगरेट मिलीं। यहां भी निर्धारित चेतावनी बोर्ड नहीं लगा था। स्वास्थ्य और आबकारी विभाग ने ₹500-₹500 का जुर्माना लगाया। टीम ने करीब ₹600 मूल्य की आयातित सिगरेट के दो पैकेट जब्त किए, जबकि ₹6,000 मूल्य की खुली सिगरेट के 15 पैकेट विक्रेता ने नष्ट किए।
मनीमाजरा में एचडीएफसी बैंक के पास खोखा संचालित करने वाले गया प्रसाद के यहां भी खुली और आयातित सिगरेट मिलीं। निर्धारित चेतावनी बोर्ड नहीं होने सहित अन्य अनियमितताओं पर स्वास्थ्य एवं आबकारी विभाग ने ₹500-₹500 का जुर्माना लगाया। जांच के दौरान करीब ₹600 मूल्य की आयातित सिगरेट और अन्य संबंधित सामग्री जब्त की गई। इसके अलावा ₹6,000 मूल्य की खुली सिगरेट के 15 पैकेट नष्ट किए गए।

शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई
सेक्टर-16डी में शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के मामलों में भी कार्रवाई की गई। बूथ नंबर-5 स्थित शर्मा कन्फेक्शनरी एंड जूस बार के संचालक रमेश चंद पर स्वास्थ्य एवं आबकारी विभाग ने ₹500-₹500 का जुर्माना लगाया। यहां करीब ₹6,000 मूल्य के तंबाकू उत्पादों के 60 पैकेट जब्त कर नष्ट किए गए।
इसी तरह बूथ नंबर-16 स्थित शर्मा कन्फेक्शनरी के संचालक सुभाष शर्मा पर स्वास्थ्य विभाग ने ₹1,000 का जुर्माना लगाया। दुकान से करीब ₹16,500 मूल्य के तंबाकू उत्पादों के 165 पैकेट जब्त कर नष्ट किए गए।

85 प्रतिशत चित्रात्मक चेतावनी नहीं होने पर भी कार्रवाई
संयुक्त अभियान के दौरान विभिन्न विभागों ने कुल ₹5,500 का जुर्माना लगाया। आबकारी विभाग ने करीब ₹3,300 मूल्य की अवैध एवं आयातित सिगरेट जब्त कीं। अधिकारियों के अनुसार, इन सिगरेट के पैकेटों पर निर्धारित 85 प्रतिशत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी। इसके अतिरिक्त विक्रेताओं ने करीब ₹34,500 मूल्य की खुली सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के कुल 255 पैकेट नष्ट किए।

आगे भी जारी रहेगा अभियान
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गठित स्थायी टास्क फोर्स के माध्यम से भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA), 2019 के प्रावधानों के प्रति लोगों को जागरूक करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने, अवैध एवं आयातित सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने और संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी चलाए जाएंगे।













Total Users : 439790
Total views : 699006