सरकारी आवासों में सोलर सिस्टम लागू करने की तैयारी तेज, फॉर्म जमा नहीं करने पर उपयोग की सहमति नहीं मानी जाएगी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 8 जुलाई। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित सरकारी आवासों में रहने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को अब रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग से संबंधित अंडरटेकिंग (सहमति) फॉर्म अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी पात्र कर्मचारी 10 जुलाई 2026 तक निर्धारित प्रारूप में अपना विकल्प/अंडरटेकिंग फॉर्म जमा कराएं।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी से प्राप्त पत्र के आधार पर जारी किए हैं। केंद्र सरकार की पहल के तहत सरकारी आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली की शत-प्रतिशत स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है।
निर्देशों के अनुसार सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से सहमति प्रपत्र जमा करें, ताकि इन्हें समय रहते हाउस अलॉटमेंट कमेटी, चंडीगढ़ को भेजा जा सके।
चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि सोलर उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्जेज) को लेकर कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों और प्रतिवेदनों के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई है। अंडरटेकिंग फॉर्म में कर्मचारियों को तीन विकल्प दिए गए हैं। वे रूफटॉप सोलर संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग कर निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान करने की सहमति दे सकते हैं, सुविधा का उपयोग नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं अथवा यह घोषित कर सकते हैं कि यह विकल्प उन पर लागू नहीं होता।
जो कर्मचारी सोलर ऊर्जा का उपयोग करने की सहमति देंगे, उन्हें निर्धारित सोलर यूजर चार्ज का भुगतान करना होगा। साथ ही सोलर संयंत्र के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए अधिकृत कर्मचारियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति भी देनी होगी।
वहीं, जो कर्मचारी इस सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहते, उनके सरकारी आवासों की रूफटॉप सोलर प्रणाली से उत्पादित बिजली को प्रचलित नियमों के अनुसार ग्रॉस मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से संबंधित विद्युत वितरण लाइसेंसधारी को हस्तांतरित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और निर्धारित समयावधि के भीतर सभी कर्मचारियों से अंडरटेकिंग फॉर्म प्राप्त कर हाउस अलॉटमेंट कमेटी को भेजें।
हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी का अंडरटेकिंग फॉर्म 10 जुलाई 2026 तक प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी ने रूफटॉप सोलर ऊर्जा सुविधा के उपयोग के लिए अपनी सहमति नहीं दी है।












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