रमेश गोयत
चंडीगढ़, 8 अगस्त 2026। हरियाणा सरकार ने हरियाणा गौ सेवा आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर आयोग का पुनर्गठन किया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से 8 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
अधिसूचना हरियाणा गौ सेवा आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 4 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति से जारी की गई है। इसके तहत पूर्व विधायक राम चंद्र कांबोज को हरियाणा गौ सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं नारायणगढ़, अंबाला निवासी सुमन गुप्ता को वाइस चेयरमैन बनाया गया है।
आयोग में सात सदस्य भी नियुक्त
सरकार ने आयोग में सात अन्य गैर-सरकारी सदस्यों की भी नियुक्ति की है। इनमें अलग-अलग जिलों से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार नियुक्त पदाधिकारी इस प्रकार हैं—
राम चंद्र कांबोज, पूर्व विधायक — चेयरमैन
सुमन गुप्ता, नारायणगढ़, अंबाला — वाइस चेयरमैन
दलवीर, नारनौंद, हिसार — सदस्य
ऋषि पाल कौशिक, कुरुक्षेत्र — सदस्य
अनिल गोयल, हिसार — सदस्य
चरण सिंह तेवतिया, पलवल — सदस्य
सतीश मुंजाल, सीवन, कैथल — सदस्य
समय सिंह कश्यप, जींद — सदस्य
सुरेंद्र गागसीना, गागसीना, करनाल — सदस्य
गौ सेवा से जुड़े कार्यों को मिलेगा संस्थागत नेतृत्व
हरियाणा में गौ संरक्षण और गौ सेवा से जुड़े कार्यों के लिए गौ सेवा आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोग के माध्यम से गौशालाओं, गौ संरक्षण, गोवंश के कल्याण और संबंधित गतिविधियों को लेकर सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय किया जाता है।
नए चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग के कामकाज को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अलग-अलग जिलों से प्रतिनिधित्व मिलने से स्थानीय स्तर पर गौ सेवा और गौ संरक्षण से जुड़े मुद्दों को आयोग के समक्ष रखने में भी मदद मिल सकती है।
नियुक्तियों के नियम और शर्तें रहेंगी लागू
सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नवनियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति के मानक नियम एवं शर्तें मुख्य सचिव कार्यालय के राजनीतिक एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी 26 मई 2026 के पत्र के अनुसार होंगी।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया की ओर से जारी अधिसूचना की प्रतियां संबंधित विभागों और हरियाणा गौ सेवा आयोग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।














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