October 28, 2026 7:09 am

October 28, 2026 7:09 am

3 हजार रुपये रिश्वत लेते पुलिस चौकी हथीन गेट का इंचार्ज रंगे हाथ गिरफ्तार

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामले में केस दर्ज न करने के बदले मांगी थी 10 हजार रुपये रिश्वत

पहले ले चुका था 5 हजार रुपये, शेष 3 हजार रुपये लेते एसीबी के जाल में फंसा आरोपी

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़/पलवल, 16 अक्टूबर 2026। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), फरीदाबाद की टीम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी हथीन गेट, थाना शहर पलवल के इंचार्ज उपनिरीक्षक राजेश कुमार को 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर शिकायतकर्ता के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामले में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज न करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।

केस दर्ज न करने के बदले मांगी थी 10 हजार रुपये रिश्वत

शिकायतकर्ता ने एसीबी को शिकायत दी थी कि आरोपी उपनिरीक्षक राजेश कुमार ने उसे अपने घर के सामने शराब का सेवन करते हुए पकड़ा था। इसके बाद आरोपी ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज न करने के बदले 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर रिश्वत की राशि 10,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये तय की गई। शिकायत के अनुसार, आरोपी पहले ही 5,000 रुपये रिश्वत के रूप में ले चुका था और शेष 3,000 रुपये की मांग कर रहा था।

शेष 3 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार

शिकायत प्राप्त होने के बाद एसीबी की टीम ने मामले का नियमानुसार सत्यापन किया और ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। कार्रवाई के दौरान आरोपी उपनिरीक्षक राजेश कुमार को शिकायतकर्ता से 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

यह ट्रैप कार्रवाई निरीक्षक विजेंद्र सिंह, प्रभारी, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यूनिट फरीदाबाद के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान राजपत्रित अधिकारी के रूप में श्री ओम दत्त, कार्यकारी अभियंता, एफएमडीए, फरीदाबाद मौजूद रहे। आरोपी के खिलाफ अभियोग संख्या 25, दिनांक 16 अक्टूबर 2026, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में मामला दर्ज किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के तहत प्रक्रिया का पालन

एसीबी द्वारा की गई इस ट्रैप कार्रवाई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। मामले में आगामी जांच जारी है।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

बाबूगिरी हिंदी

Our Visitor

4 3 9 8 4 3
Total Users : 439843
Total views : 699073

शहर चुनें