फरार और घोषित अपराधियों पर कसा शिकंजा
चंडीगढ़: एसएसपी यूटी चंडीगढ़ के निर्देशों पर चंडीगढ़ पुलिस के पीओ और समन स्टाफ ने फरार एवं घोषित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। डिप्टी एसपी डीसीसी विजय सिंह के पर्यवेक्षण में और इंस्पेक्टर शेर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी का पूरा ब्योरा
इस कार्रवाई के दौरान—
राज्य के मामले में 1 अपराधी गिरफ्तार किया गया।
धारा 138 एनआई एक्ट के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
सशर्त वारंट पर 2 आरोपियों को दबोचा गया।

राज्य के मामले में गिरफ्तारी
आमिर खान, पुत्र जाहिद अहमद, निवासी झुग्गी नंबर-192, शिव मंदिर के पास, मनीमाजरा, चंडीगढ़ को
एफआईआर नंबर 107 दिनांक 16.12.2018, धारा 323, 324, 326, 506 आईपीसी, थाना आईटी पार्क के तहत गिरफ्तार किया गया।
आरोपी को न्यायिक आयुक्त अजय की अदालत में पेश कर 31 जनवरी 2026 तक न्यायिक हिरासत में मॉडल जेल, बुराइल भेज दिया गया है।
धारा 138 एनआई एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपी
रानी जायसवाल, पत्नी संजय जायसवाल, निवासी सुंदर नगर, अंबाला कैंट को केस संख्या ICMS/2025/038380 के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से जमानत दी गई।
रवि कुमार, पुत्र राम आश्रय, निवासी पिंजोर, पंचकुला को शिकायत संख्या R-569-20/12/2025 / NACT/6275/2024 के तहत गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया।
परशोत्तम लाल महाजन, निवासी सेक्टर-49 बी, चंडीगढ़ को केस संख्या NACT/4468/2020 के तहत गिरफ्तार कर अदालत से जमानत मिली।
शिव पूजन, निवासी सेक्टर-49 सी, चंडीगढ़ को केस संख्या ICMS/2025/019582 में गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया।
कुलदीप सिंह, निवासी मनीमाजरा, चंडीगढ़ को केस संख्या NACT/4101/2022 व NACT/3379/2022 में गिरफ्तार कर जमानत दी गई।
मोहम्मद जाहिद, निवासी फेज-3बी2, मोहाली को केस संख्या ICMS/2025/038145 / NACT/1633/2023 के तहत गिरफ्तार कर निजी मुचलके पर रिहा किया गया।
नंद किशोर, निवासी पंचकुला को केस संख्या ICMS/2025/042414 के तहत गिरफ्तार कर अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सशर्त वारंट पर कार्रवाई
विशाल अग्रवाल, निवासी डीएलएफ फेज-3, गुरुग्राम को सशर्त वारंट के तहत गिरफ्तार कर जेएमआईसी चंडीगढ़ की अदालत में पेश किया गया। पिता के भरण-पोषण व गारंटी राशि जमा कराने के बाद उसे जमानत पर रिहा किया गया।

भगोड़ा अपराधी पर सख्त कदम
मोहन लाल, निवासी सेक्टर-16 चंडीगढ़ के खिलाफ पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए बुराइल जेल भेज दिया गया। साथ ही एफआईआर नंबर 211/2025 धारा 209 बीएनएस, थाना-36 चंडीगढ़ में उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया।
अभियान आगे भी रहेगा जारी
चंडीगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार, घोषित अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।













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