चंडीगढ़, 9 फरवरी 2026: चंडीगढ़ में लगातार बिगड़ती सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक नागरिक ने माननीय राज्यपाल महोदय, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत में शहर की V-4 सड़कों पर हो रहे अवैध ठेला-विक्रय, घरों के गेट द्वारा सड़क पर अतिक्रमण और इसके चलते बढ़ते जाम, दुर्घटनाओं व पर्यावरणीय नुकसान पर गंभीर चिंता जताई गई है।
शिकायतकर्ता एल.आर. बुदानिया ने अपने पत्र में बताया कि चंडीगढ़ की V-4 सड़कों पर जगह-जगह No Parking के बोर्ड लगे होने के बावजूद रोजाना ठेले लगाए जा रहे हैं। ठेलों से सामान खरीदने के लिए वाहन सड़क पर ही रुक जाते हैं, जिससे भारी जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। यह स्थिति चंडीगढ़ प्रशासन के नियमों के साथ-साथ राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है।
घरों के गेट से सड़क पर अतिक्रमण
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि लगभग 50 प्रतिशत घरों के मुख्य गेट 1 से 3 फुट तक सड़क की ओर बढ़े हुए हैं, जो भवन नियमों के खिलाफ होने के साथ-साथ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इससे सड़कें संकरी हो जाती हैं, आमने-सामने से आने वाले वाहन निकल नहीं पाते और लंबा जाम लग जाता है। कई बार इस कारण वाहन चालकों के बीच विवाद और झगड़े की स्थिति भी बन जाती है।
जाम से बढ़ता प्रदूषण और स्वास्थ्य पर असर
लगातार लगने वाले जाम के कारण वाहन 2 से 4 मिनट या उससे अधिक समय तक चालू अवस्था में रहते हैं, जिससे अनावश्यक प्रदूषण फैलता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।
राष्ट्रीय कानूनों का हवाला
शिकायत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधित) और स्ट्रीट वेंडर्स (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 2014 का हवाला देते हुए बताया गया है कि ट्रैफिक में बाधा डालने, गलत पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन में ठेला लगाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
दुर्घटना आंकड़े बढ़ा रहे चिंता
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2025 में दिसंबर तक करीब 80 घातक दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 83 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2024 में भी 78 घातक दुर्घटनाओं में 81 मौतें दर्ज की गईं, जो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत अधिक है। अतिक्रमण, अवैध विक्रय और गलत पार्किंग को इन दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बताया गया है।
प्रशासन से की गई मांग
शिकायत में मांग की गई है कि प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर सर्वे कर अवैध ठेलों, अतिक्रमण वाले गेट और अन्य उल्लंघनों की पहचान कर दस्तावेजीकरण किया जाए। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंड लगाया जाए।
शिकायतकर्ता ने इसे जनहित का गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई की गई तो कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, जानें बच सकती हैं और रोड रेज जैसी घटनाओं में भी कमी आएगी।










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