June 17, 2026 1:35 pm

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कैथल में SDM से कथित बदसलूकी मामला: गुहला कांग्रेस MLA देवेंद्र हंस सहित पांच पर FIR, पढ़े पूरी FIR

कैथल: हरियाणा के कैथल में पिछले महीने हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एसडीएम से कथित तौर पर बदसलूकी करने के मामले में गुहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई कैथल के एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह की शिकायत पर की गई है।

 

SDM की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

पुलिस के अनुसार, एसडीएम ने आरोप लगाया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया गया। 19 जनवरी को गुहला विधायक ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में ब्लॉक एवं विकास पंचायत अधिकारी (BDPO) कॉम्प्लेक्स, विशेषकर पेहोवा रोड के किनारे, कुछ दुकानों द्वारा बिना अनुमति किए गए कथित विस्तार का मुद्दा उठाया गया था।

गुहला के डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि एफआईआर में विधायक के अलावा एक स्थानीय पत्रकार सहित कुल पांच लोगों के नाम दर्ज हैं। यह एफआईआर एसडीएम की लिखित शिकायत के बाद दर्ज की गई।

 

विधानसभा स्पीकर से अनुमति की प्रक्रिया

डीएसपी ने कहा कि जांच में सभी की भूमिका तय की जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। विधायक को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर से अनुमति मांगी गई है।

मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 126, 221, 351(2), 352 और 356(2) के तहत दर्ज किया गया है।

 

झुनझुना प्रकरण का वीडियो चर्चा में

एसडीएम की शिकायत में आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान विधायक ने उनके साथ “गलत व्यवहार” किया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक कथित वीडियो में विधायक समर्थक की जेब से झुनझुना निकालकर एसडीएम को देने की कोशिश करते दिखते हैं। वीडियो में विधायक को यह कहते सुना गया, “ये झुनझुना पकड़ो और बजाते रहो, और कुछ नहीं होता आपसे।” एसडीएम ने जवाब दिया, “इसे अपने पास रखो।” इसके बाद झुनझुना एसडीएम के पैरों के पास फेंके जाने का आरोप है।

 

गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप

एसडीएम प्रमेश सिंह का कहना है कि उन्होंने दुकानों के विस्तार को लेकर सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी थी, बावजूद इसके उनके साथ मज़ाकिया अंदाज़ में अपमानजनक व्यवहार किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस हरकत से जनता के सामने उनकी गरिमा और प्रशासनिक अधिकार को ठेस पहुंची।

 

जांच के बाद FIR

पुलिस के मुताबिक, पहले मामले को असंज्ञेय मानते हुए रोजनामचा में दर्ज किया गया था और न्यायालय से जांच की अनुमति ली गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कोर्ट को अवगत कराया गया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। अब दोनों पक्षों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

विधायक का पक्ष

कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने कहा है कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखा जाएगा।

पढ़े पूरी FIR

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बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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