मोरनी में फिर जागा डीटीपी विभाग, ग्रामीणों को मिल रहे नोटिस
मोरनी / पंचकूला | पंचकूला जिले में अवैध निर्माण और गैरकानूनी भूमि उपयोग के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में मोरनी उप-तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 2 दिन के भीतर परिसर खाली करने और भूमि को मूल अवस्था में बहाल करने के आदेश जारी किए गए हैं।
डीटीपी कार्यालय की ओर से मोरनी उप-तहसील के गांव उड़ियों निवासी प्रदीप मास्टर को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति ने बिना किसी वैधानिक अनुमति के निर्माण कर भूमि/भवन का उपयोग गेस्ट हाउस के रूप में किया, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है।
कानून का उल्लंघन, पहले भी मिल चुके थे नोटिस
जारी नोटिस के अनुसार, यह मामला हरियाणा शेड्यूल्ड रोड्स एवं कंट्रोल्ड एरिया (अनियमित विकास प्रतिबंध) अधिनियम, 1963 की धारा 3, 6 और 7(i) के उल्लंघन से जुड़ा है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी 19 अप्रैल 2019 को कारण बताओ नोटिस और 4 जून 2019 को भूमि बहाली का आदेश जारी किया जा चुका था। बावजूद इसके, भूमि उपयोग परिवर्तन और अवैध गतिविधियां जारी रहीं।
आदेश की अवहेलना पर होगी सीलिंग और जबरन बहाली
डीटीपी विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित 2 दिन की समय-सीमा में आदेशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित परिसर को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भूमि/भवन को जबरन मूल अवस्था में बहाल किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई पर आने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से भूमि राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूला जाएगा।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
जिला नगर योजनाकार बबिता ने साफ शब्दों में कहा है कि जिले में अवैध निर्माणों और नियमों के विरुद्ध भूमि उपयोग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि मोरनी और आसपास के क्षेत्रों में आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
ग्रामीणों में हलचल
डीटीपी विभाग की इस कार्रवाई के बाद मोरनी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कई ग्रामीणों और भवन मालिकों को आशंका है कि अवैध निर्माण और बिना अनुमति चल रहे गेस्ट हाउस, फार्महाउस व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर आने वाले दिनों में और शिकंजा कस सकता है। विभाग की सक्रियता से यह स्पष्ट है कि अब नियमों के उल्लंघन पर सीधी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।












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