बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 24 अप्रैल: हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस संबंध में वित्त विभाग से परामर्श के बाद राज्य परिवहन विभाग द्वारा आज आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन पहले से ही लगभग 40 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त एवं रियायती यात्रा सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्ष 2007 में 100 प्रतिशत दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया था।
प्रवक्ता ने बताया कि लंबे समय से दिव्यांगजन संगठनों द्वारा यह मांग उठाई जा रही थी कि 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी इस सुविधा का लाभ दिया जाए। सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है, जिससे बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन प्रदेश में सुरक्षित, सुलभ और समयबद्ध परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। विभाग के 24 डिपो और 13 उप-डिपो के माध्यम से लगभग 4108 बसों का संचालन किया जा रहा है, जो प्रतिदिन करीब 11.38 लाख किलोमीटर का सफर तय करते हुए लगभग 6.03 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान करती हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा रोडवेज न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, बल्कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।











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