June 15, 2026 4:07 pm

June 15, 2026 4:07 pm

हरियाणा में स्टिल्ट+4 पार्किंग सहित चार मंजिला मकानों पर सख्ती, नई शर्तें लागू

गुरुग्राम को छूट, बाकी जिलों में 10 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर निर्माण नहीं; पड़ोसी की NOC अनिवार्य

बाबूगिरी ब्यूरो

चंडीगढ़, 27 अप्रैल: हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ते शहरीकरण और अव्यवस्थित निर्माण पर नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया है। ताजा अपडेट के अनुसार, अब स्टिल्ट पार्किंग (भूतल पर पार्किंग) के साथ चार मंजिला मकान का निर्माण गुरुग्राम को छोड़कर पूरे हरियाणा में केवल उन्हीं स्थानों पर संभव होगा, जहां सड़क की चौड़ाई 10 मीटर या उससे अधिक होगी। इसके साथ ही ऐसे निर्माण के लिए पड़ोसी की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

क्या हैं नए नियम:
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक—
स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान केवल 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर ही बनाए जा सकेंगे।
निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित प्लॉट के पड़ोसियों से NOC लेना जरूरी होगा।
यह नियम गुरुग्राम जिले पर लागू नहीं होगा, जहां पहले से अलग बिल्डिंग बायलॉज लागू हैं।

Loading Viewer...

क्यों लिया गया फैसला:
सरकार का मानना है कि संकरी गलियों और छोटी सड़कों पर ऊंची इमारतों के निर्माण से पार्किंग, ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाओं (फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस) के संचालन में गंभीर बाधाएं आती हैं। कई शहरों में अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी के कारण विवाद भी बढ़े हैं।

स्थानीय निकायों को सख्त निर्देश:
नगर निगमों और नगर परिषदों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नक्शा पास करते समय इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। बिना NOC या सड़क की तय चौड़ाई से कम वाले मामलों में निर्माण अनुमति न दी जाए।

लोगों और बिल्डर्स पर असर:
इस फैसले से जहां एक ओर अव्यवस्थित शहरी विकास पर रोक लगेगी, वहीं छोटे प्लॉट मालिकों और बिल्डर्स को झटका लग सकता है। खासकर पुराने शहरों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में चार मंजिला निर्माण अब मुश्किल हो जाएगा।

विशेषज्ञों की राय:
शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम शहरों में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को कम करने में मदद करेगा, लेकिन इसके साथ पारदर्शी और आसान NOC प्रक्रिया भी जरूरी है, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

आगे क्या:
सरकार जल्द ही इस नीति के विस्तृत दिशा-निर्देश (SOP) जारी कर सकती है, जिसमें NOC प्रक्रिया, सड़क चौड़ाई की माप और निगरानी तंत्र को स्पष्ट किया जाएगा।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

बाबूगिरी हिंदी

virender chahal

Our Visitor

3 4 4 0 9 6
Total Users : 344096
Total views : 569481

शहर चुनें