सुरक्षा संस्थान पर होने वाला आतंकी हमला टला: डीजीपी गौरव यादव
चंडीगढ़/अमृतसर, 23 जनवरी। गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र राज्य में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एस.एस.ओ.सी.), अमृतसर ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार कर सुरक्षा संस्थान पर होने वाले संभावित आतंकी हमले को विफल कर दिया।
यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान तरनतारन के गांव दीनेवाल निवासी शरनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पी-86 हैंड ग्रेनेड, एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस और 65 ग्राम आईसीई ड्रग बरामद की है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेश में बैठे बी.के.आई. संचालकों निशान सिंह उर्फ निशान जौड़ियां, आदेशबीर सिंह उर्फ आदेश जमाराए और सिमरनजीत सिंह उर्फ सिम्मा दियोल के निर्देशों पर काम कर रहा था। ये हैंडलर पंजाब में दहशत फैलाने और विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम देने में सक्रिय रहे हैं। मामले में नेटवर्क के आगे-पीछे के सभी लिंक खंगाले जा रहे हैं।
एस.एस.ओ.सी. अमृतसर के एआईजी सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर टीमों ने आरोपी को अमृतसर–तरनतारन हाईवे पर बंडाला मोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसके हैंडलरों ने हाल ही में एक हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी करवाई थी, जिसे उसने हाईवे के पास एक चर्च के नज़दीक छिपाकर रखा था।
आरोपी के खुलासे पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम उसे बताए गए स्थान पर लेकर गई, जहां से पी-86 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि शरनप्रीत सिंह अपने चचेरे भाई सिम्मा दियोल के माध्यम से इस आतंकी नेटवर्क में शामिल हुआ था और वह हथियारों, विस्फोटकों की आपूर्ति तथा अवैध धन के प्रबंधन का कार्य कर रहा था।
इस संबंध में पुलिस थाना एस.एस.ओ.सी. अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और बीएनएस की धारा 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 02 दिनांक 21.01.2026 दर्ज की गई थी। ग्रेनेड की बरामदगी के बाद मामले में विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराएं भी जोड़ दी गई हैं।











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