April 5, 2026 7:41 pm

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पंचकूला फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के दोषी दो सगे भाइयों को 20-20 साल की सजा

पंचकूला, 31 जनवरी। जिला पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को एक अहम फैसला सुनाया। एडिशनल सेशन जज मनीष दुआ की अदालत ने दो सगी नाबालिग बहनों को शादी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पूरा मामला:
वर्ष 2021 में पिंजौर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 23 जुलाई 2021 को पंचकूला में रह रहे दो सगे भाइयों (तत्कालीन आयु 19 व 20 वर्ष) ने उनकी 14 और 16 वर्षीय बेटियों को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने 24 जुलाई 2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 व 366 के तहत मामला दर्ज किया। सब-इंस्पेक्टर पूजा के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 जुलाई 2021 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

शादी का झांसा देकर बिहार ले गए:
जांच व मेडिकल परीक्षण में सामने आया कि आरोपी दोनों नाबालिग बहनों को शादी का झांसा देकर बिहार ले गए, जहां उनके साथ दुष्कर्म किया गया। पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी। ठोस सबूतों और प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

डीसीपी पंचकूला का कड़ा संदेश:
फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने पुलिस की प्रभावी जांच और न्यायपालिका के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह फैसला समाज के उन असामाजिक तत्वों के लिए कड़ा संदेश है, जो महिलाओं और मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की प्राथमिकता वैज्ञानिक साक्ष्य और मजबूत गवाह जुटाने की रही, जिसके चलते अदालत में आरोप साबित हो सके।

महिला अपराध बर्दाश्त नहीं:
डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने स्पष्ट किया कि पंचकूला जिले में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस न केवल आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मामलों में कानून के तहत अधिकतम और कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि समाज में सुरक्षा और विश्वास कायम रह सके।

BabuGiri Hindi
Author: BabuGiri Hindi

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