April 6, 2026 8:28 am

April 6, 2026 8:28 am

HARYANA: 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

नर्सिंग होम नीति, एमएसएमई, ग्रुप-D भर्ती समेत कई बड़े फैसले

चंडीगढ़: केंद्रीय बजट के बाद अब हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी 2026 से शुरू करने पर मुहर लगा दी गई। सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ होगी।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक के बाद बताया कि सत्र के दौरान बीच-बीच में अवकाश भी रहेंगे, जबकि सत्र की कुल अवधि का अंतिम निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री नायब सैनी इस सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 का अपना दूसरा बजट पेश करेंगे।
गौरतलब है कि पिछला बजट लगभग 2.05 लाख करोड़ रुपये का था, जिसमें इस बार वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।

रिहायशी इलाकों में मजबूत होगा हेल्थकेयर सिस्टम
नर्सिंग होम पॉलिसी को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में लाइसेंसी रिहायशी कॉलोनियों के प्लॉट पर नर्सिंग होम स्थापित करने की एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और नागरिकों को उनके घर के पास ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

कौन खोल सकेगा नर्सिंग होम
केवल योग्य एलोपैथिक/आयुष डॉक्टर
मेडिकल या आयुष काउंसिल में वैध रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की स्थानीय शाखा में पंजीकरण जरूरी
आवेदन के साथ हलफनामा देना अनिवार्य
कन्वर्जन चार्ज के भुगतान के बाद ही अनुमति दी जाएगी।
प्लॉट साइज और लोकेशन के सख्त नियम
हाइपर/हाई पोटेंशियल ज़ोन: न्यूनतम 350 वर्ग गज
मीडियम/लो पोटेंशियल ज़ोन: न्यूनतम 250 वर्ग गज
केवल सेक्टर या मुख्य सड़कों से लगी सर्विस रोड पर अनुमति
एक सेक्टर में अधिकतम 4 नर्सिंग होम साइट्स
सभी आंतरिक सुविधाएं विकसित होना अनिवार्य
फीस स्ट्रक्चर तय
हाइपर ज़ोन: ₹10,000 प्रति वर्ग गज
हाई ज़ोन: ₹8,000 प्रति वर्ग गज
मीडियम ज़ोन: ₹6,000 प्रति वर्ग गज
लो ज़ोन: ₹4,000 प्रति वर्ग गज
इसके अलावा कोई अन्य फीस या EDC लागू नहीं होगा।

शहरी विकास से जुड़ी फीस में बड़ा संशोधन
कैबिनेट ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 और नियंत्रित क्षेत्र नियम, 1965 के तहत निर्धारित विभिन्न फीस और शुल्कों में संशोधन को मंजूरी दी है।

संशोधन में शामिल हैं:
स्क्रूटनी फीस
लाइसेंस फीस
राज्य अवसंरचना विकास शुल्क (SIDC)
इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन चार्ज (IAC)
सरकार का अनुमान है कि इन बदलावों से राजस्व में 22 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।
एमएसएमई को राहत, एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स में संशोधन
कैबिनेट ने हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स-2016 में संशोधन को मंजूरी दी है।
अब संयुक्त/उप निदेशक, जिला MSME केंद्र को जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी (DLCC) का सदस्य बनाया गया है, जिससे उद्योगों को मंजूरी प्रक्रिया में तेजी मिलेगी।
HEEP-2020 में बड़े बदलाव
हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (HEEP-2020) और इससे जुड़ी 16 प्रोत्साहन योजनाओं में अहम संशोधनों को मंजूरी दी गई।

मुख्य फैसले:
मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को CLU/NOC से छूट
10 एकड़ भूमि पर स्थित कम से कम 50 उद्यम सामूहिक रूप से नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे
1 जनवरी 2021 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों को राहत
ग्रुप-D भर्ती अब पूरी तरह CET आधारित
कैबिनेट ने हरियाणा ग्रुप-D भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है।
अब ग्रुप-D पदों पर चयन:
100% CET अंकों के आधार पर होगा
सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाला 5% वेटेज समाप्त
CET सिलेबस:
75% सामान्य विषय
25% हरियाणा सामान्य ज्ञान
पलवल में जमीन ट्रांसफर को हरी झंडी
कैबिनेट ने नगर परिषद पलवल को पार्किंग स्थल और ऑफिस-कम-कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 9,944 वर्ग गज सरकारी जमीन कलेक्टर रेट पर ट्रांसफर करने को मंजूरी दी।
इस जमीन की कुल कीमत करीब 11.48 करोड़ रुपये आंकी गई है।

BabuGiri Hindi
Author: BabuGiri Hindi

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