बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 8 अप्रैल: Municipal Corporation Chandigarh ने गर्मियों में बढ़ती पानी की मांग को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। निगम ने 10 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक सुबह के पानी सप्लाई समय के दौरान पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है।
नोटिस के अनुसार, इस अवधि में गाड़ियों की धुलाई, आंगन की सफाई और लॉन में पानी देने जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि इन गतिविधियों को पानी की बर्बादी माना जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध
निगम द्वारा जारी आदेश में निम्न कार्यों को पानी की बर्बादी की श्रेणी में रखा गया है—
गाड़ियों और आंगन की धुलाई
लॉन में पानी देना
ओवरहेड/अंडरग्राउंड टैंकों से पानी का ओवरफ्लो
वाटर मीटर चैंबर से लीकेज
कूलर से पानी का बहना
बिना नल (बिब टैप) के पानी का उपयोग
पानी की सप्लाई लाइन पर सीधे बूस्टर पंप लगाना
उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई
पहली बार उल्लंघन करने पर 5,788 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो पानी के बिल के साथ वसूला जाएगा।
बूस्टर पंप या होज पाइप जैसे उपकरण जब्त किए जा सकते हैं।
दोबारा उल्लंघन करने पर बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
निगम की अपील
Municipal Corporation Chandigarh ने शहरवासियों से अपील की है कि वे पानी की बर्बादी रोकने में सहयोग करें और गर्मी के मौसम में जल संरक्षण को प्राथमिकता दें, ताकि सभी को पर्याप्त पानी मिल सके।
खास निर्देश
गाड़ी धोने और लॉन में पानी देने पर सीधे कार्रवाई होगी, इसके लिए अलग से नोटिस नहीं दिया जाएगा।
अन्य उल्लंघनों पर 2 दिन का समय सुधार के लिए दिया जाएगा, इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा।
निगम के इस फैसले को शहर में बढ़ती पानी की किल्लत को देखते हुए अहम कदम माना जा रहा है।











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