तुरंत प्रभाव से निलंबन लागू, चंडीगढ़ में रहेगा मुख्यालय; बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे स्टेशन
बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 6 अप्रैल 2026: हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए कैथल के सिटी मजिस्ट्रेट गुरविंदर सिंह (HCS) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निलंबन की पुष्टि की है।
जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान गुरविंदर सिंह को हरियाणा सिविल सेवा (जनरल) नियम, 2016 के तहत निर्धारित सब्सिस्टेंस अलाउंस और अन्य भत्ते दिए जाएंगे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय चंडीगढ़ में मुख्य सचिव कार्यालय (सर्विसेज-1 शाखा) रहेगा। साथ ही, उन्हें बिना मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में संबंधित अधिकारियों—प्रधान लेखा परीक्षक (A&E/Audit), मंडलायुक्त करनाल, उपायुक्त कैथल सहित अन्य विभागों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, निलंबन के कारणों का आदेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है।










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