बिना मंत्री की मंजूरी नहीं होंगे तबादले, आदेश से प्रशासन में मची हलचल
बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 13 अप्रैल 2026: हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री Anil Vij के एक सख्त प्रशासनिक आदेश इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस आदेश में साफ किया गया है कि उनके अधीन आने वाले विभागों में अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला, डेपुटेशन या अतिरिक्त प्रभार बिना उनकी पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जाएगा।
मंत्री द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी प्रस्ताव पहले उनके कार्यालय में भेजे जाएंगे और अनुमति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। यदि कोई आदेश बिना स्वीकृति के जारी किया जाता है, तो उसे अमान्य माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला सरकारी विभागों में लंबे समय से चल रही मनमानी ट्रांसफर प्रक्रिया पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि, इस आदेश के सामने आने के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सिस्टम सुधार की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत हो सकती है।
वहीं, राजनीतिक हलकों में भी इस आदेश को लेकर बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसे सख्ती से लागू किया गया, तो यह प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
फिलहाल, यह आदेश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसके प्रभाव पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।










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