बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 19 अप्रैल 2026। चंडीगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी, भ्रामक और अश्लील सामग्री प्रसारित करने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए मधु किश्वर समेत कई सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला थाना सेक्टर-26 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा एक वीडियो क्लिप और उससे संबंधित पोस्ट्स को गलत पहचान के साथ अश्लील शब्दों और भ्रामक जानकारी के साथ वायरल किया जा रहा है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर प्रसारित करने का मामला है। पोस्ट्स में अशोभनीय शब्दों और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे संबंधित व्यक्ति की छवि खराब करने और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।
शिकायत के अनुसार, वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति एक ट्रैवल व्लॉगर है, जिसकी पत्नी नियमित रूप से सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करती रहती हैं। संबंधित वीडियो भी उसकी पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट से मूल रूप से साझा किया गया था।
प्रारंभिक जांच के दौरान संबंधित महिला ने पुलिस को बयान दिया कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति उसका पति है। इसके अलावा उसके पति और वीडियो में मौजूद एक अन्य महिला के भी बयान दर्ज किए गए हैं।
पुलिस का कहना है कि इस वीडियो को गलत तथ्यों और भ्रामक पहचान के साथ प्रसारित कर एक संवैधानिक प्राधिकरण की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने तथा सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने मधु किश्वर और शिकायत में उल्लेखित अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 318, 336(1), 336(3), 336(4), 340, 353, 356 तथा आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D और 67 के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।












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