July 13, 2026 5:17 am

July 13, 2026 5:17 am

चंडीगढ़ प्रशासन ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए वेतनमान

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
चंडीगढ़, 12 मई 2026: चंडीगढ़ प्रशासन ने विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई दरें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि यह संशोधित वेतनमान विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को आकस्मिक निधि (Contingencies) से भुगतान किए जाने वाले मानदेय पर लागू होगा। प्रशासन ने यह फैसला महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को ध्यान में रखते हुए लिया है।
आदेश के अनुसार वर्ष 2025-26 में जिन कर्मचारियों को ₹22,680 प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा था, उन्हें अब वर्ष 2026-27 के लिए ₹24,494 प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह बढ़ोतरी बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी, अर्धकुशल और सहायक श्रेणी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी।
नई दरों का लाभ पशुपालक सहायक, अटेंडेंट, आया, बार्बर, बेलदार, बस क्लीनर, रसोई सहायक, चालक सहायक, धोबी, ड्रेसर, फील्ड अटेंडेंट, हेल्पर, हाउसकीपिंग स्टाफ, लैब अटेंडेंट, माली, मल्टी टास्क स्टाफ, सैनिटेशन वर्कर सहित अनेक श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा।

Loading Viewer...


प्रशासन द्वारा जारी 11 पृष्ठों के आदेश में विभिन्न विभागों और पदों के अनुसार संशोधित मासिक वेतन दरों का विस्तृत विवरण दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि नई मजदूरी दरें लागू होने से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।
चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित मजदूरी दरों को निर्धारित अवधि के भीतर लागू करना सुनिश्चित किया जाए।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

बाबूगिरी हिंदी

virender chahal

Our Visitor

3 6 6 6 5 7
Total Users : 366657
Total views : 600324

शहर चुनें