सामान्य पासपोर्ट पर देने होंगे 1000 रुपये ज्यादा
बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 जून: विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। नई फीस व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए नई फीस तय की है। नए नियमों के अनुसार अब पासपोर्ट आवेदकों को पहले के मुकाबले ज्यादा भुगतान करना होगा।
36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है, जबकि तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।
नई पासपोर्ट फीस की पूरी जानकारी
36 पेज सामान्य पासपोर्ट: 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये
36 पेज तत्काल पासपोर्ट: 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये
60 पेज सामान्य पासपोर्ट: 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये
60 पेज तत्काल पासपोर्ट: 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये
सरकार ने यह बदलाव पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धारा 24 के तहत किया है। नए प्रावधानों में अलग-अलग श्रेणियों के लिए फीस निर्धारित की गई है। साथ ही 15 से 18 वर्ष के नाबालिग यदि वयस्क श्रेणी के तहत पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें भी वयस्कों के बराबर फीस देनी होगी।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को राहत
नई व्यवस्था में सरकार ने 8 साल तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत फीस छूट का प्रावधान रखा है। हालांकि यह छूट पासपोर्ट के री-इश्यू (नवीनीकरण) पर लागू नहीं होगी।
सरकार का कहना है कि फीस में बदलाव से पासपोर्ट सेवाओं को बेहतर बनाने और प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। हालांकि फीस बढ़ने से आम लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।
जो लोग 1 जुलाई 2026 के बाद पासपोर्ट के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें नई फीस के अनुसार ही भुगतान करना होगा।













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