राऊज एवेन्यू कोर्ट का आदेश, 25 लाख की एफडी जमा कराने की शर्त
नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बिनय बाबू को विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बिनय बाबू को 14 मार्च से 23 मार्च तक न्यूजीलैंड जाने की इजाजत दे दी है। यह आदेश स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को 25 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट जमानत के तौर पर जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बिनय बाबू को अपनी यात्रा से जुड़ा पूरा कार्यक्रम और न्यूजीलैंड में ठहरने के स्थान का विवरण भी कोर्ट में दाखिल करना होगा।
दरअसल, बिनय बाबू ने व्यावसायिक कारणों से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। अपनी याचिका में उन्होंने बताया कि वह गुरुग्राम के निवासी हैं और मेसर्स पेर्नॉड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्थायी कर्मचारी हैं। वर्तमान में वह कंपनी में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील ने बिनय बाबू की याचिका का विरोध किया। ईडी ने दलील दी कि आरोपी पर वास्तविक लेनदेन को छिपाने के आरोप हैं और वह खुद को निर्दोष बताता रहा है। एजेंसी ने यह भी कहा कि आरोपी कथित अपराध की साजिश में शामिल रहा है और उसे विदेश जाने की अनुमति देने से मामले के ट्रायल पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि बिनय बाबू को वर्ष 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और उस समय कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई गई थी। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि इससे पहले 5 जनवरी को इसी मामले के एक अन्य आरोपी गौतम मल्होत्रा को दुबई जाने की अनुमति दी जा चुकी है।
गौरतलब है कि इस आबकारी घोटाला मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी और राघव मगुंटा को अदालत पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुकी है।










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