गृह विभाग व हरियाणा पुलिस के असिस्टेंट/मिनिस्टीरियल स्टाफ को पुलिस कर्मियों जैसी रियायती बस पास सुविधा नहीं
बाबूगिरी हिंदी न्यूज़
चंडीगढ़, 9 सितंबर। हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त अथवा रियायती यात्रा सुविधा को लेकर राज्य परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गृह विभाग अथवा हरियाणा पुलिस में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों के समान रियायती बस पास की सुविधा नहीं मिलेगी। पुलिस आईकार्ड में फ़ोटो वर्दी वाली होती है। जिनके पैसे कटते है।
राज्य परिवहन निदेशालय, हरियाणा, चंडीगढ़ की ओर से इस संबंध में पत्र क्रमांक 485 सी-1/एसीसी दिनांक 31 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। यह पत्र राज्य परिवहन हरियाणा के महाप्रबंधक को भेजा गया है। इसमें उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 537/सी-आई, दिनांक 13 जुलाई 2026 के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की गई है।

पत्र में कहा गया है कि सरकारी निर्देशों के तहत रियायती बस यात्रा सुविधा केवल पुलिस एवं जेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित है। ऐसे में गृह विभाग अथवा हरियाणा पुलिस में कार्यरत असिस्टेंट/मिनिस्टीरियल स्टाफ को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि केवल गृह विभाग या हरियाणा पुलिस में कार्यरत होने के आधार पर असिस्टेंट अथवा मिनिस्टीरियल स्टाफ पुलिस/जेल कर्मचारियों के समान रियायती बस पास सुविधा का पात्र नहीं होगा।

इसके साथ ही विभाग ने CMO, CSO और Finance Department में कार्यरत कर्मचारियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। पत्र के अनुसार इन विभागों के कर्मचारी भी निःशुल्क बस यात्रा सुविधा के पात्र नहीं हैं।
राज्य परिवहन निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने यह पत्र निदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा की ओर से जारी किया है।
इस स्पष्टीकरण के बाद रोडवेज अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच मुफ्त अथवा रियायती बस यात्रा पास को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर होने की उम्मीद है।















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