स्थानीय अधिकारियों से समाधान नहीं मिलने पर उपभोक्ता रख सकेंगे अपनी शिकायत, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक होगी सुनवाई;
बिजली चोरी और अदालत में विचाराधीन मामलों पर नहीं होगा विचार
बाबूगिरी न्यूज़
पंचकूला, 15 अक्तूबर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए शुक्रवार, 16 अक्तूबर को पंचकूला में उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पंचकूला के वे बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायतें रख सकेंगे, जिनकी समस्याओं का समाधान संबंधित स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद नहीं हो पाया है।
निगम के परिचालन परिमंडल पंचकूला की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों की सुनवाई के लिए यह बैठक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम के चेयरमैन करेंगे। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की उन समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करवाना है, जिनके निवारण के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पावर कॉलोनी में होगी बैठक
उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की यह बैठक पंचकूला स्थित सीजीआरएफ कार्यालय, फ्लैट नंबर-520, पावर कॉलोनी में होगी। निगम ने पंचकूला के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनकी बिजली संबंधी कोई शिकायत लंबे समय से लंबित है और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी उसका समाधान नहीं हुआ है, तो वे निर्धारित समय के दौरान फोरम के समक्ष अपनी समस्या रख सकते हैं।
फोरम में शिकायत रखने का अवसर विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें अपनी बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे उपभोक्ता अपनी शिकायत सीधे फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि मामले पर विचार करके नियमानुसार समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
एसडीओ और एक्सईएन से समाधान नहीं मिलने पर कर सकते हैं संपर्क
निगम के अनुसार, फोरम में उन्हीं शिकायतों को रखा जा सकता है, जिनके समाधान के लिए उपभोक्ता पहले संबंधित उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) या कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) से संपर्क कर चुके हों, लेकिन इसके बावजूद समस्या का निवारण नहीं हुआ हो।
इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर शिकायत के समाधान का प्रयास करने के बाद फोरम के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। उपभोक्ता अपनी समस्या से संबंधित जानकारी और उपलब्ध दस्तावेजों के साथ बैठक में पहुंचकर शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
हालांकि, निगम ने स्पष्ट किया है कि इस बैठक में केवल पंचकूला क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसलिए अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की शिकायतें इस बैठक के दायरे में नहीं आएंगी।
बिजली चोरी और अदालत से जुड़े मामलों की नहीं होगी सुनवाई
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की इस बैठक में बिजली चोरी से संबंधित मामलों और अदालत में चल रहे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों से जुड़ी शिकायतों को इस बैठक में सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसलिए उपभोक्ताओं को बैठक में पहुंचने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी शिकायत निर्धारित श्रेणी के अंतर्गत आती है और उसका समाधान स्थानीय अधिकारियों के स्तर पर नहीं हो पाया है।
उपभोक्ताओं से समय पर पहुंचने की अपील
निगम ने पंचकूला के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीजीआरएफ कार्यालय, फ्लैट नंबर-520, पावर कॉलोनी, पंचकूला में पहुंचकर अपनी शिकायतें प्रस्तुत करें।
इस पहल के माध्यम से बिजली संबंधी लंबित शिकायतों को फोरम के समक्ष रखने और उनके समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिकायत से संबंधित उपलब्ध दस्तावेज और पूर्व में संबंधित अधिकारियों के समक्ष की गई शिकायतों का विवरण साथ लेकर पहुंचें, ताकि मामले को समझने और उस पर विचार करने में सुविधा हो।
महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में
बैठक की तारीख: 16 अक्तूबर, 2026 (शुक्रवार)
समय: सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक
स्थान: सीजीआरएफ कार्यालय, फ्लैट नंबर-520, पावर कॉलोनी, पंचकूला
कौन शिकायत कर सकता है: पंचकूला के वे बिजली उपभोक्ता, जिनकी शिकायत का समाधान एसडीओ या एक्सईएन से संपर्क करने के बावजूद नहीं हुआ है।
किन मामलों पर विचार नहीं होगा: बिजली चोरी और अदालत में चल रहे मामलों से संबंधित शिकायतें।













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