चंडीगढ़, 14 जनवरी।;हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये से 8 लाख रुपये कर दिया है। यह फैसला केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।
इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों एवं सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था पर प्रभावी होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। सरकार द्वारा इस विषय की समीक्षा किए जाने के बाद अब आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आय सीमा में संशोधन के अलावा पूर्व में जारी सभी निर्देश यथावत रहेंगे।













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