चंडीगढ़, 18 जनवरी। पंजाब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अव्यवस्था और पर्यावरणीय जोखिम को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में पुलिस थानों, ट्रैफिक पुलिस यार्डों और शहर की सीमाओं के भीतर स्थित अन्य सरकारी स्थलों पर पड़े स्क्रैप्ड, लावारिस और जब्त किए गए सभी वाहनों को शहर से बाहर निर्धारित यार्डों में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
यह कदम शहरी शासन सुधारों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता, ट्रैफिक प्रबंधन और सरकारी भूमि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना है।
30 दिनों में होगा स्थानांतरण
मंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस थानों, ट्रैफिक यार्डों, नगर निगम की जमीनों और सड़कों के किनारे लंबे समय से खड़े ऐसे सभी वाहनों को 30 दिनों के भीतर शहर की सीमाओं से बाहर स्थित अधिकृत वाहन यार्डों में शिफ्ट किया जाएगा।
इसके लिए पुलिस विभाग, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें सर्वे कर विस्तृत सूची तैयार करेंगी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।
क्यों जरूरी है यह फैसला
मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि शहर के भीतर पड़े कंडम और जब्त वाहन कई गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं—
स्वास्थ्य और पर्यावरण खतरा
पुराने वाहनों में पानी जमा होने से मच्छर व चूहे पनपते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है।
आग और प्रदूषण का जोखिम: ज्वलनशील पदार्थ, तेल व रसायनों के रिसाव से आग और मिट्टी-भूजल प्रदूषण की आशंका रहती है।
सरकारी भूमि का दुरुपयोग:
पुलिस थानों और सरकारी परिसरों का उपयोग डंपिंग के लिए नहीं, बल्कि जनसेवा व आपातकालीन जरूरतों के लिए होना चाहिए।
ट्रैफिक और सौंदर्य पर असर: सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर खड़े वाहन यातायात में बाधा बनते हैं और शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचाते हैं।
कानूनी आधार पर होगी कार्रवाई
यह अभियान निम्न कानूनी प्रावधानों के तहत चलाया जाएगा—
मोटर वाहन अधिनियम, 1988
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
पंजाब नगर निगम अधिनियम
स्थानांतरित किए गए वाहनों को केवल अधिकृत स्क्रैप यार्डों और रीसाइक्लिंग सुविधाओं में ही भेजा जाएगा, जहां पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन होगा।
वाहन हटाने से पहले अपनाई जाएगी प्रक्रिया
सभी वाहनों को टैग किया जाएगा और फोटोग्राफ लिए जाएंगे।
वाहनों पर नोटिस लगाए जाएंगे।
यदि मालिक की पहचान संभव हुई तो उन्हें सूचना देकर दावा करने का अवसर दिया जाएगा।
जब्त वाहनों को सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।
जनता से सहयोग की अपील
मंत्री संजीव अरोड़ा ने नागरिकों से इस शहरव्यापी सफाई व सुरक्षा अभियान में सहयोग करने की अपील की है। वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अपने छोड़े गए वाहनों की स्थिति जानने के लिए संबंधित पुलिस थाना या नगर निगम कार्यालय से संपर्क करें।
मंत्री ने कहा,
“यह पहल सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित शहरों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शहरी भूमि एक मूल्यवान सार्वजनिक संसाधन है और इसका उपयोग जनहित में प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।”











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