पांच आरोपी गिरफ्तार, ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई – डीजीपी गौरव यादव
चंडीगढ़/अमृतसर, 9 फरवरी 2026। पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने सीमा पार हथियार और नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छह आधुनिक पिस्तौल, 115 ग्राम हेरोइन और 11.90 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।
यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थों की खेप मंगवा रहे थे। नेटवर्क के आगे-पीछे के लिंक जोड़ने के लिए जांच जारी है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान
सिमरनजीत सिंह उर्फ मन्नू (24)
गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (20)
सुखराज सिंह उर्फ जोगा (24)
साजन सिंह उर्फ गुरसाजन सिंह उर्फ लड्डा
(सभी निवासी गांव रोड़ा वाला कलां, अमृतसर)
और
मोलकदीप सिंह (23) निवासी गांव रणीके, अमृतसर
के रूप में हुई है।
बरामद हथियार और अन्य सामान
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से
ऑस्ट्रिया निर्मित 2 पिस्तौल (9 एमएम ग्लॉक)
तुर्की निर्मित 1 जिगाना पिस्तौल
2 पिस्तौल (.32 बोर)
1 पिस्तौल (.30 बोर)
10 जिंदा कारतूस,
115 ग्राम हेरोइन और 11.90 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं।
इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही हुंडई क्रेटा कार भी जब्त की गई है।
आदतन अपराधी, पहले भी NDPS मामलों में शामिल
अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पहले दो .32 बोर पिस्तौल बरामद की गईं, जबकि पूछताछ के बाद चार अन्य पिस्तौल, हेरोइन और ड्रग मनी की बरामदगी हुई।
जांच में यह भी सामने आया है कि सिमरनजीत उर्फ मन्नू, मोलकदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह आदतन अपराधी हैं और पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामलों में शामिल रह चुके हैं।
विदेश और हवाला लिंक की जांच
सी.पी. भुल्लर ने बताया कि आरोपी सिमरनजीत उर्फ मन्नू दुबई में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर चुका है। पुलिस टीमें अब इस नेटवर्क के वित्तीय ट्रेल, हवाला लिंक और सीमा पार कनेक्शन की गहन जांच कर रही हैं।
मामला दर्ज
इस संबंध में एफआईआर नंबर 21, दिनांक 03-02-2026 को पुलिस स्टेशन छावनी, अमृतसर में
आर्म्स एक्ट की धारा 25, 25(8) तथा
एनडीपीएस एक्ट की धारा 21बी, 27ए और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।











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