May 23, 2026 9:01 pm

May 23, 2026 9:01 pm

HARYANA: HSSC सचिव पद पर अयोग्य तैनाती का आरोप, एडवोकेट हेमंत ने सरकार को लिखा पत्र

चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) के सचिव पद पर योग्य अधिकारी की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के एडवोकेट एवं प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है।
हेमंत कुमार ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मानव संसाधन (एच.आर.) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि HSSC के सचिव पद पर वर्तमान तैनाती नियमों और हाई कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है। पत्र की एक प्रति आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह को भी भेजी गई है।

दिसंबर 2025 के आदेश का हवाला
एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि दिसंबर 2025 में हरियाणा सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, HSSC के सचिव का पद 5 से 15 वर्ष की सेवा अवधि वाले HCS अधिकारी के लिए निर्धारित किया गया है। यह पद सीनियर स्केल से सिलेक्शन ग्रेड स्तर का है।

2023 बैच के अधिकारी पर सवाल
उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 में 2023 बैच के HCS (कार्यकारी शाखा) अधिकारी चिन्मय गर्ग को आयोग में OSD और सेक्रेटरी (लीगल) के पद पर तैनात किया गया था। इसके बाद उन्हें HSSC सचिव और परीक्षा नियंत्रक दोनों पदों का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया।
हेमंत कुमार के अनुसार, चूंकि चिन्मय गर्ग की HCS सेवा अवधि लगभग दो वर्ष ही है, इसलिए वे दिसंबर 2025 के कैडर निर्धारण आदेश के तहत सचिव पद के लिए योग्य नहीं ठहरते।

पूर्व तैनाती पर भी सवाल
इससे पहले जनवरी 2024 से जून 2025 तक HSSC में सचिव और परीक्षा नियंत्रक पद पर 2015 बैच के IRPS अधिकारी विनय कुमार तैनात थे। वर्तमान में उन्हें नगर निगम पंचकूला का आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिस पर भी प्रशासनिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं।
हाई कोर्ट के निर्देश की याद दिलाई
एडवोकेट हेमंत कुमार ने 31 मई 2024 के हाई कोर्ट के एक अहम फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उस दिन हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस संजय प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा शामिल थे, ने सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अतिरिक्त अंकों को असंवैधानिक करार दिया था।
इसी फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि HSSC में सचिव पद पर उसी अधिकारी की नियुक्ति की जाए जिसे परीक्षा संचालन का पर्याप्त अनुभव हो, जैसे किसी राज्य विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक।

पहली पोस्टिंग का विवरण
हेमंत कुमार ने यह भी बताया कि चिन्मय गर्ग को जनवरी 2024 में HCS अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली थी। एक वर्ष की ट्रेनिंग के बाद फरवरी 2025 में उन्हें करनाल स्थित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जॉइंट डायरेक्टर के रूप में पहली पोस्टिंग दी गई थी, जहां वे जून 2025 तक कार्यरत रहे।
सरकार से पुनर्विचार की मांग
एडवोकेट हेमंत कुमार ने सरकार से मांग की है कि HSSC सचिव पद पर नियमों और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप, अनुभवी और पात्र अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ताकि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

बाबूगिरी हिंदी

virender chahal

Our Visitor

3 2 3 5 6 6
Total Users : 323566
Total views : 540286

शहर चुनें