चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने शहर में जुलूस, रैली, धरना और सार्वजनिक सभाओं को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन नॉर्थ, सेक्टर-5 द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन ने सेक्टर-25 स्थित रैली ग्राउंड को ही ऐसे आयोजनों के लिए अधिकृत स्थल घोषित किया है। इसके अलावा शहर के किसी भी अन्य स्थान पर आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बिना अनुमति आयोजन पर होगी कार्रवाई
नोटिस के अनुसार, कुछ संगठनों द्वारा निर्धारित स्थल के अलावा अन्य जगहों पर जुलूस और प्रदर्शन आयोजित करने की मंशा की जानकारी मिली है, जिससे आमजन को असुविधा, यातायात बाधित होने, शांति भंग होने और जान-माल के नुकसान की आशंका है।
जिला मजिस्ट्रेट, यूटी चंडीगढ़ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुपालन में यह निर्देश लागू किए गए हैं।
पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध
आदेश के तहत यूटी चंडीगढ़ में सेक्टर-25 रैली ग्राउंड के अलावा किसी भी स्थान पर:
जुलूस निकालना
धरना/प्रदर्शन करना
हड़ताल करना
नारेबाजी करना
सार्वजनिक भाषण देना
के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
पूर्व अनुमति अनिवार्य
सेक्टर-25 रैली ग्राउंड में भी किसी प्रकार का आयोजन करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट (SDM) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इंस्पेक्टर/एसएचओ, पुलिस स्टेशन नॉर्थ, यूटी चंडीगढ़ की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।










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