सेक्टर-20 स्थित संस्कृति स्कूल में केजी की मासूम बच्ची से मारपीट का मामला; जेजे एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई, डीसीपी अदिति सिंह ने दी जानकारी
बाबूगिरी न्यूज़
पंचकूला, 31 अक्टूबर। पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित संस्कृति स्कूल में केजी कक्षा की मासूम बच्ची के साथ तीसरी कक्षा के छात्र द्वारा बेरहमी से मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने अब स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है।
इस मामले में पंचकूला की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अदिति सिंह का बयान भी सामने आया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर होने की बात सामने आई है। जांच के दौरान स्कूल में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था, उनकी निगरानी और घटना के समय स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि स्कूल परिसर में इतनी गंभीर घटना कैसे हुई और उस समय बच्चों की निगरानी के लिए जिम्मेदार शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की क्या भूमिका थी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि घटना के दौरान स्कूल प्रबंधन की ओर से सुरक्षा और देखरेख से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं।
गौरतलब है कि संस्कृति स्कूल में हुई इस घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों और शहरवासियों में चिंता का माहौल है। मामला एक छोटी बच्ची की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
इस मामले में पहले ही हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा था। वहीं, शिक्षा विभाग की ओर से भी जांच कमेटी गठित किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
अब स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।












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