May 23, 2026 8:58 pm

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Central Bureau of Investigation ने Delhi High Court का दरवाजा खटखटाया, एक्साइज पॉलिसी केस में ट्रायल कोर्ट से बरी होने के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली: एक्साइज पॉलिसी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal, पूर्व डिप्टी सीएम Manish Sisodia और अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
ईटीवी भारत से बातचीत में केंद्रीय जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है।

आप ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद Aam Aadmi Party ने इसे “सच्चाई की जीत” करार दिया और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने प्रधानमंत्री से देश से माफी मांगने की मांग की।
आप के वरिष्ठ नेता और सांसद Sanjay Singh ने कहा कि अदालत के फैसले ने अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं को बदनाम करने की कथित साजिश को उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं में हो रहे सुधारों को केंद्र सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी।
“झूठा केस बनाकर छवि खराब करने की कोशिश”
संजय सिंह ने कहा, “अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने अब उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।”
उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi और केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित थी। सिंह ने कहा कि पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया और उनके परिवारों को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

देश से माफी मांगें प्रधानमंत्री”
संजय सिंह ने कहा, “अगर प्रधानमंत्री में जरा भी शर्म है तो उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों में हुए सुधारों को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई।”
उन्होंने दावा किया कि कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवारों में खुशी का माहौल है। उनके अनुसार, अरविंद केजरीवाल भी फैसले के बाद भावुक हो गए।
अब इस मामले में सभी की नजरें दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हैं, जहां सीबीआई की अपील पर आगे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के निर्णय से एक्साइज पॉलिसी केस की दिशा तय होगी।

 

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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