चंडीगढ़: निशांत कुमार यादव, जिला मजिस्ट्रेट, यू.टी. चंडीगढ़ ने आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG की जमाखोरी, कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक
जिला प्रशासन को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग और कारोबारी पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त हैं, जिससे कृत्रिम कमी और कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
आदेश के मुख्य बिंदु:
घरेलू LPG का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
डबल स्टॉकिंग और अधिक कीमत वसूलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोजाना स्टॉक और सप्लाई की जानकारी देनी होगी।
पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG की कमी नहीं है—इसकी जानकारी मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंचाई जाएगी।
सप्लाई, वितरण और रिटेल कीमतों पर प्रशासन कड़ी नजर रखेगा।
LPG डीलरों को पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
कंट्रोल रूम और शिकायत व्यवस्था
सेक्टर-17 स्थित फूड एंड सप्लाई विभाग में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
सुमित जिंदल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नागरिक जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत 0172-2703956 पर कर सकते हैं।
आदेश की अवधि
यह आदेश 17 मार्च 2026 से लागू होकर 16 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि घबराहट में खरीदारी न करें, क्योंकि आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है।
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