April 5, 2026 12:19 pm

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चंडीगढ़ यूटी प्रशासन का बड़ा फैसला: क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट कर्मचारियों को पुराना वेतनमान देने के आदेश

चंडीगढ़। Chandigarh Administration के पर्सोनल विभाग (Personnel-II Branch) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट कर्मचारियों को बड़ा लाभ दिया है।
यह आदेश Central Administrative Tribunal, चंडीगढ़ बेंच द्वारा 22 सितंबर 2025 को दिए गए फैसले के अनुपालन में जारी किया गया है। यह फैसला मंदीप सिंह टोपवाल बनाम चंडीगढ़ प्रशासन और रवि चौहान बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामलों में आया था।
क्या है आदेश?
आदेश के अनुसार, 28 सितंबर 2019 के विज्ञापन के तहत नियुक्त सभी क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट कर्मचारियों को अब “10300-34800 + 3200 ग्रेड पे” का लाभ दिया जाएगा।
यह वेतनमान उसी भर्ती विज्ञापन में उल्लेखित था और अब इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है।
किन नियमों के आधार पर मिला लाभ?
यह लाभ 2015 के कॉमन कैडर रूल्स (Chandigarh Administration Group-C Rules) के आधार पर दिया गया है, जो कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्ति के समय लागू थे।
सैलरी का पुनर्निर्धारण होगा
हालांकि, कर्मचारियों का वेतन 2023 में जारी पे मैट्रिक्स के अनुसार दोबारा तय (re-fix) किया जाएगा, जिससे उन्हें संशोधित वेतन संरचना के तहत भुगतान किया जाएगा।
प्रशासन और विभागों की मंजूरी
इस फैसले को लागू करने से पहले:
यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक की मंजूरी ली गई
वित्त विभाग और विधि विभाग से भी सलाह व अनुमोदन प्राप्त किया गया
आदेश जारी करने वाले अधिकारी
यह आदेश पर्सोनल सेक्रेटरी Swapnil M. Naik द्वारा 18 मार्च 2026 को जारी किया गया।
कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
इस फैसले से 2019 भर्ती के तहत नियुक्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा और लंबे समय से चल रही वेतन संबंधी मांग को राहत मिलेगी।

BabuGiri Hindi
Author: BabuGiri Hindi

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